AAP विधायक सोमनाथ भारती गिरफ्तार, लगा मारपीट का आरोप
अंतरिम राहत देने से कोर्ट का इनकार
आपको बता दें कि इस हफ्ते की शरूआत में न्यायाधीश आर के गौबा की अदालत में सोमनाथ भारती के वकील ने गुजारिश करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ चल रहे केस को खत्म कर दिया जाए। इस पर अदालत ने कहा कुछ समय इंजतार किजिए। आगे कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से भी इनकार करते हुए कहा कि भारती को तबतक इंतजार करना चाहिए जब तक कि उनके और उनकी पत्नी के बीत सबकुछ सामान्य नहीं हो जाता है और लिपिका मित्रा आराम से उनके साथ रहने नहीं लग जाती है। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च 2019 को होगी। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक भारती को इंतजार करना चाहिए, सबकुछ सामान्य होने दें। भारती की पत्नी और बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल होने दें। अदालत ने कहा कि परिवार में पहले पत्नी और बच्चों की सहुलियतें आती है और बाकी बातें बाद में।
खिड़की एक्सटेंशन मामला: अदालत ने सोमनाथ भारती को दिया आदेश, करना पड़ेगा ट्रायल का सामना
क्या है मामला
आपको बता दें कि सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें हत्या की कोशिश, शोषण, धोखाधड़ी, बिना मर्जी गर्भपात कराने और खतरनाक हथियारों से वार करने के आरोप शामिल हैं। हालांकि अब एक लंबी सुनवाई के बाद सोमनाथ भारती ने अदालत से कहा कि उनके उपर लगे आपराधिक मामले को रद्द कर दिया जाए क्योंकि अब वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर रहेंगे। उन्होंने अदालत को बताया कि आपसी बातचीत के बाद विवाद सुलझ गया है वे अपने दोनों बच्चों के साथ शांति से रहना चाहते हैं। बता दें कि सुनवाई के दौरान जब जज ने पूछा कि वे साथ रहे हैं तो दोनों ने जवाब दिया हां। इसके बाद अदालत ने एक नोटिस जारी करते हुए लिपिका मित्रा और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।