पाली

अब ‘बाहुबलीÓ के साथ सिनेमाघर में इस प्रकार होगी सरकारी जागरूकता

अब सिनेमाघर में दिखाएंगे बाल विवाह के प्रति जागरुकता की फिल्म

पालीApr 28, 2017 / 06:33 pm

Avinash Kewaliya

पाली. जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न वीडियों एवं स्लाइड् का सिनेमा गृहों में नि:शुल्क प्रदर्शन के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट कुमारपाल गौतम द्वारा जारी आदेशों के तहत बाल विवाह की रोकथाम के लिए सामाजिक जागरूकता के लिए चलाए जा रहे बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के लिए जिले के सिनेमा गृह में विभिन्न वीडिय़ो एवं स्लाइड् फिल्म के आरम्भ होने से पूर्व एवं मध्यांतर में विशेष रूप से प्रदर्शित किए जाने एवं बाल विवाह की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा तैयार किया गया गीत बजाने के राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत पाली जिले में भी बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत बाल विवाह के रोकथाम के लिए समस्त सिनेमा गृहों में वीडियो स्लाइडस् एवं ऑडियों की गीत फिल्म के आरम्भ व मध्यांतर में चलाया जाना अनिवार्य होगा। आदेश की पालना न होने की दशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
 रैली निकाल दिया संदेश

पाली. विशेष बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के तहत पाली जिले में शुक्रवार को सर्कल आर्गेनाईजर स्काउट्स एवं गाइड्स के समन्वय से प्रभात फेरी निकाली गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव डॉ. शरद व्यास ने बताया कि पैरालीगल वॉलेन्टीयर्स तथा स्काउट्स एवं गाइड्स के बच्चों द्वारा आमजन को बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप के दुष्प्रभावों एवं इसे रोकने के लिए की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराया गया। प्रभात फेरी प्रात: 09.30 पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के कार्यालय से प्रारंभ होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय, बांगड स्कूल से होते हुए पुन: न्यायालय परिसर में आई। रैली में पैरालीगल वॉलेन्टीयर द्वारा बाल विवाह संबंधी पेम्पलेट्स आमजन में वितरित किए गए। इस प्रभात फेरी में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की योजनाओं के बारे में भी विभिन्न जानकारियां भी दी गई। 

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