नई दिल्ली

भ्रष्ट बाबुओं पर अब 3 माह में कार्रवाई! सीवीसी ने दी मंजूरी

अब न तो आरोपी से
संबंधित विभाग के अधिकारियों, न ही सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों के साथ बैठक की
जाएगी

नई दिल्लीApr 19, 2015 / 09:48 am

सुनील शर्मा

Central Vigilance Commission (CVC)

नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की जांच प्रक्रिया को रफ्तार प्रदान करने के लिए इसकी जटिलता कम कर दी है। सीवीसी द्वारा 16 अप्रेल को जारी सर्कुलर के मुताबिक ऎसे आरोपियों के खिलाफ तीन माह में कार्रवाई पूरी की जाएगी। सीवीसी ने स्पष्ट कर दिया कि अब न तो आरोपी से संबंधित विभाग के अधिकारियों, न ही सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों के साथ बैठक की जाएगी। इससे अक्सर प्रक्रिया में देरी होती थी।

इस प्रकार की संयुक्त बैठक में दो-तीन हफ्ते का समय लग जाता है। इसके बदले मौजूद दस्तावेज के आधार पर ही किसी भी शंका का समाधान किया जाएगा। इसके अलावा अब अभियोजन पक्ष की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

मंजूरी की मियाद भी

आयोग इस बात पर भी काफी गंभीर है कि अभियोजन पक्ष की मंजूरी में भी तीन माह की समय सीमा का पालन किया जाए। सतर्कता आयोग का प्रमुख जोर कार्रवाई व प्रक्रियाओं में लगने वाली देरी को खत्म करने पर है।

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