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एयर होस्टेस मर्डर मिस्‍ट्री : अदालत ने मयंक के माता-पिता की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

locationनई दिल्लीPublished: Jul 20, 2018 10:45:16 pm

Submitted by:

Mazkoor

अनेसिया बत्रा हत्‍याकांड मामले में अनेसिया के सास-ससुर ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। साकेत कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

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एयर होस्टेस मर्डर मिस्‍ट्री : अदालत ने मयंक के माता-पिता की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

नई दिल्ली : नई दिल्ली एयर होस्‍टेस मामला दिन प्रतिदिन एक नया मोड़ लेता जा रहा है। अनेसिया बत्रा हत्‍याकांड मामले में अनेसिया के सास-ससुर ने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी। साकेत कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

पति मयंक है न्‍यायिक हिरासत में
बता दें कि अनेसिया के पति मयंक सिंघवी इस मामले में पहले से गिरफ्तार हैं। जिसे अदालत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज चुकी हैं।
अनेसिया के परिवार को है हत्‍या का शक
बता दें कि अनेसिया के पति मयंक सिंघवी ने इसे आत्‍महत्‍या बताया है तो वहीं उसके परिवार वाले इसे हत्‍या का मामला बता रहे हैं। अनेसिया के परिवार वालों ने एक महीने पहले ही पुलिस में यह आशंका जाहिर की थी कि उनकी बेटी की हत्‍या उनके सास, ससुर समेत उनका पति कर सकता है।
अनेसिया के पिता पिता मेजर जनरल रूपिन्दर सिंह बत्रा ने 27 जून को हौजखास पुलिस थाने में पत्र लिखकर इसकी सूचना दी थी। इसमें लिखा था कि अनेसिया के ससुराल वाले उसे शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसे एक दुर्घटना या आत्महत्या बता सकते है। लेकिन किसी तरह के नुकसान के लिए जिम्‍मेदार उनके दामाद और उसके माता-पिता को समझा जाए। अनेसिया के माता पिता ने आरोप लगाया कि उसका पति अनेसिया के साथ मारपीट करता रहता था। इस वजह से उसके साथ किसी भी तरह की रहम नहीं की जानी चाहिए।

मामले को भटकाने की है कोशिश कर रहा है सिंघवी परिवार
अनेसिया के मित्र ने बताया कि उसका पति मयंक सिंघवी और उसके माता-पिता इस मामले से ध्‍यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सीधा-सीधा दहेज हत्‍या का मामला है। बता दें कि अदालत ने सिंघवी के माता-पिता ने निजी कारणों से आज तक जांच में शामिल होने से छूट मांगी थी। लेकिन आज अदालत ने सुनवाई करते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

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