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अदालत ने दिए थे विधानसभा की समितियों के समक्ष पेश होने के आदेश
आपको बता दें कि बीते 13 जुलाई को मामले की सुनवाई करते न्यायाधीश विभू बाखरू ने मुख्य सचिल एवं दो अन्य आईएएस अधिकारियों से कहा था कि यदि वे समितियों के समक्ष पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अदालत, अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष एवं दो समितियों के वकील ने अदालत को यह बताया कि तीनों अधिकारी न तो समिति के समक्ष पेश हो रहे हैं और ना ही उनके द्वारा मांगी गई सूचनाओं पर कोई जवाब दे रहे हैं। इस पर अदालत ने सख्त रूख अपनाते हुए मुख्य सचिव समेत दो अन्य आईएएस अधिकारियों को यह आदेश दिए थे।
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दिल्ली सरकार का आरोप
आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि कोई भी अधिकारी दिल्ली सरकार को काम करने में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरकार ने कहा था कि जब अधिकारियों से वित्त से लेकर डाटा रिपोर्ट तक की कोई भी जानकारी मांगी जाती है तो वे यह कहकर कुछ भी बताने से इन्कार कर देते हैं कि वे सर्विस नियम के मुताबिक काम कर रहे हैं। इस पर अदालत ने साफ-साफ कहा कि अधिकारियों को विधानसभा समितियों के सामने पेश होना होगा और उनके सभी सवालों का जवाब देना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट अवमानना की नोटिस जारी करेगी।