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एनजीओं ने सीबीआई जांच की थी सीबीआई जांच की मांग
वहीं, उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह एक एनजीओ को सलाह दी थी कि वह महिला के शपथ-पत्र के साथ एक नई याचिका दाखिल करे। एनजीओ ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। पीठ ने कहा था कि याचिका दाखिल करने वाला एनजीओ पीड़ित नहीं है, इसलिए इस मामले में उसकी कोई अधिस्थिति नहीं बनती।
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दिल्ली पुलिस कर रही है मामले की जांच
आपको बता दें कि दाती महाराज केस की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। लेकिन, रेप पीड़िता ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वहीं, इससे पहले सिटीजन फोरम फॉर सिविल राइट्स ने याचिका दायर कर पीड़ित से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। एनजीओ ने मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की गई थी।
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दो साल पहले किया था रेप
गौरतलब है कि पीड़िता ने शिकायत की थी कि करीब दो साल पहले दाती महाराज ने उसके साथ रेप किया था। महिला ने आरोप लगया था कि दाती महराज ने दिल्ली के आश्रम में बने मंदिर के अंदर और पाली स्थित आश्रम में उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला ने दाती महराज से साथ-साथ उनके तीन शिष्यों के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया है। आरोप लगने के बाद साकेत कोर्ट ने दाती महाराज के खिलाफ सर्च वारंट जारी कर दिया था।