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दिल्ली: ‘आप’ से घबराई AAP, दिल्ली हाईकोर्ट ने EC को भेजा नोटिस

locationनई दिल्लीPublished: Aug 30, 2018 08:03:41 pm

Submitted by:

Anil Kumar

आम आदमी पार्टी ने अपने याचिका में कोर्ट से गुहार लगाया है कि चुनाव आयोग में ‘आपकी अपनी पार्टी’ नाम से एक दल को रजिस्ट्रेशन मिला है जिसे रद्द किया जाए, क्योंकि यह आम आदमी पार्टी के संक्षिप्त नाम AAP से मिलता है।

दिल्ली: 'आप’ से घबराई AAP, दिल्ली हाईकोर्ट ने EC को भेजा नोटिस

दिल्ली: ‘आप’ से घबराई AAP, दिल्ली हाईकोर्ट ने EC को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। आम चुनाव 2019 के मद्देनजर सभी दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी ने एक याचिका दायर की है। आम आदमी पार्टी ने अपने याचिका में कोर्ट से गुहार लगाया है कि चुनाव आयोग में ‘आपकी अपनी पार्टी’ नाम से एक दल को रजिस्ट्रेशन मिला है जिसे रद्द किया जाए, क्योंकि यह आम आदमी पार्टी के संक्षिप्त नाम AAP से मिलता है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। आम आदमी पार्टी ने अपने नाम से मिलते-जुलते नाम की पार्टी के गठन को लेकर आपत्ति जताई है और कहा कि AAP के खिलाफ साजिश रची जा रही है। बता दें कि अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने ‘अापकी अपनी पार्टी’ को एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता दी है।

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‘आप’ ने कहा भ्रम में पड़ सकते हैं वोटर

आपको बता दें कि अदालत में आम आदमी पार्टी ने दलील दी है कि उसकी पार्टी के नाम जैसे मिलते-जुले नाम की पार्टी का गठन कर वोटरों को धोखा देने का तरीका इजाद किया गया है। इस तरह के नाम से वोटर वोट डालते समय उलझन में पड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी की दलील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। केजरीवाल सरकार ने चुनाव आयोग के मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी से मिलते-जुलते नाम वाली पार्टी का पंजीकरण क्यों किया गया? AAP का दावा है कि वोटिंग के दौरान मतदाता कंफ्यूज हो जाएंगे जिससे उनके वोट प्रतिशत पर असर पड़ेगा। पार्टी ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए मांग की है कि ‘आपकी अपनी पार्टी’ के पंजीकरण को रद्द किया जाए। हालांकि अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को होनी है और चुनाव के जवाब से यह साफ हो पाएगा कि ‘आपकी अपनी पार्टी’ का भविष्य क्या होगा?

 

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