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तीन तलाक पर कानूून बनने के बाद राजधानी दिल्ली में पहली गिरफ्तारी

locationनई दिल्लीPublished: Aug 10, 2019 10:01:27 pm

Submitted by:

Anil Kumar

दिल्ली की एक 29 वर्षीय महिला ने शुक्रवार को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके पति ने वाट्सएप पर तीन तलाक दिया है
मोदी सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, जिसमें तीन साल जेल की सजा का प्रावधान है

गिरफ्तारी

नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से मुस्लिम महिलओं को तीन तलाक जैसे समाजिक विकृति से बचाने के लिए लाया गया कानून को प्रशासन ने अमल में लाना शुरू कर दिया है।

हालांकि ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के पुरुषों में इस कानून का डर जरा सा भी नहीं है। तभी तो कानून बने हुए लगभग एक महीना होने को है और इस बीच तीन तलाक के कई मामले सामने आए हैं।

राजधानी दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया, पर पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें कि कुछ दिन पहले ही संसद में तीन तलाक विधेयक पारित हुआ है, जिसमें इसे दंडात्मक अपराध घोषित किया गया है। पुलिस के अनुसार, एक 29 वर्षीय महिला ने शुक्रवार को एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने दावा किया कि उसके पति अतीर शमीन ने तीन बार ‘तलाक’ बोलकर उसे तलाक दे दिया। साथ ही वाट्सएप पर भी उसे यही संदेश भेजा।

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शुक्रवार को पुलिस ने दर्ज किया था मामला

शिकायत के बाद, उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट निवासी शमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) नुपूर प्रसाद के मुताबिक, रायमा यहाया ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पति ने इस साल 23 जून को उसे तीन तलाक बोलकर तलाक दिया था।

इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह में अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। इस अधिनियम के तहत अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तीन तलाक बोलता है तो उसने तीन साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है।

राइमा के एक रिश्तेदार ने बताया कि अतीर की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और वह बार-बार रायमा से अपने मां-बाप से पैसे मांगने के लिए दबाव डाल रहा था।

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रिश्तेदार ने कहा, ‘जब रायमा ने ऐसा करने से मना कर दिय, तो उसने 23 जून को इसे तीन तलाक बोल कर तलाक दे दिया और उसे तथा उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दिया।

अतीर ने वाट्स एप पर भी उसके भाई को तीन तलाक का मैसेज भेजा था।’ दोनों की शादी नवंबर 2011 में हुई थी। प्रसाद ने कहा, ‘ हमने पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।’

तीन तलाक

ओडिशा में तीन तलाक

ओडिशा से तीन तलाक का एक मामला सामने आया है। ओडिशा पुलिस ने शनिवार को केंद्रापाड़ा जिले के पट्टामुंडई इलाके में तीन तलाक का मामला दर्ज किया। एक महिला ने शिकायत दर्ज कराते हुए अपने पति अबसुफयान खान पर आरोप लगाया है कि शादी के एक साल बाद उसने हैदराबाद से महिला को फोन पर तीन तलाक दे दिया।

महिला ने कहा, ‘हम पिछले सात सालों से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, 2018 में हमने रजिस्ट्री विवाह किया और वह मुझे अपने साथ हैदराबाद ले गया। हम वहां छह माह तक साथ रहे। उसने कहा, “इसके बाद जब मैं गर्भवती हो गई तो वह मुझे पट्टामुंडई में अपने घर ले आया।’

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महिला ने कहा कि इस दौरान लड़के के घरवालों ने उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके बाद वह अपने पिता के घर चली गई, जहां तीन महीने पहले उसने एक लड़के को जन्म दिया।

महिला ने आरोप लगाया, ‘प्रसव के बाद मैंने अपने पति को फोन किया और मुझे हैदराबाद में अपने साथ ले जाने को कहा, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। जब मैंने जोर देकर अपनी बात रखनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे फोन पर तीन तलाक दे दिया।’ पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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