जयपुर

अतिरिक्त मुख्य सचिव तलब, हाईकोर्ट ने कहा तीन दिन में कराए पेंशन का भुगतान

राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए तीन दिन में भुगतान के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि शिक्षकों का सम्मान किया जाए।

जयपुरDec 14, 2016 / 11:04 pm

Ajay Sharma

High Court order, give Pension’s payments in three days

जयपुर. अदालती आदेश के बावजूद राजस्थान विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए तीन दिन में भुगतान के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि शिक्षकों का सम्मान किया जाए। अब सुनवाई 21 दिसम्बर को होगी।
जबरन देरी की जा रही है

न्यायाधीश अजय रस्तोगी ने बी.डी. रावत, अजय यादव व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर यह आदेश दिया। बुधवार सुबह जैसे ही याचिकाएं सुनवाई के लिए कोर्ट के सामने आईं, कोर्ट ने कहा पालना नहीं होने के लिए कोई बहानेबाजी नहीं चलने दी जाएगी। प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा गया कि जनवरी में पेंशन के भुगतान का आदेश हो गया, लेकिन अब तक मात्र पांच शिक्षकों के भुगतान की प्रक्रिया पूरी हुई है। जबरन देरी की जा रही है और ब्याज भी नहीं दिया जा रहा।
उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को बुलाया

कोर्ट ने विवि रजिस्ट्रार से देरी का कारण पूछा और दोपहर बाद तक सुनवाई टालते हुए उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजहंस उपाध्याय को तलब किया। भोजनावकाश के बाद उपाध्याय की मौजूदगी में सुनवाई के दौरान कहा कि विवि के पास आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार गुरुवार सुबह सभी शिक्षकों को बुलाकर प्रक्रिया पूरी कराएं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अपनी निगरानी में तीन दिन के भीतर पेंशन परिलाभों का भुगतान कराएं।
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