Money Laudering case में Rober Vadra को Delhi HC से राहत
ED की जमानत रद्द करने वाली याचिक के खिलाफ जवाब के लिए मिला वक्त
दो हफ्ते की मिली मोहलत, 26 को अगली सुनवाई
नई दिल्ली। कांग्रेस चेयरपर्स सोनिया गांधी के दमाद रॉबर्ट वाड्रा ( Robert Vadra ) को दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court ) से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रॉबर्ट वाड्रा ईडी की याचिका पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का और समय दिया है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस ( money laundering case ) में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करने वाली ईडी की याचिका के खिलाफ अपील की थी।
रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय से धन शोधन मामले ( Money Laundering case ) में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर जवाब दायर करने के लिए और ज्यादा समय की मांग की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाड्रा को इस जवाब के लिए दो सप्ताह की और मोहलत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 सितम्बर को तय की है। 11 बार हो चुकी पूछताछ आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से अब तक ईडी 11 बार पूछताछ कर चुका है। इससे पहले तीन जून को सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने अनुमति दे दी थी।
स्पेशल जज अरविंद कुमार ने रॉबर्ट वाड्रा को 6 हफ्ते के लिए अमरीका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दी थी। यही नहीं इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा से अपना ट्रेवल शेड्यूल सौंपने के लिए भी कहा गया था। 6 हफ्ते की मोहलत में रॉबर्ट वाड्रा को लंदन जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर लें फैसलाफेसबुक के जरिये बयां किया दर्द ईडी के सामने पेश होने से पहले वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा था, ‘परिवार का साथ, आत्म निर्धारण और सच पर विश्वास बुरे समय से निपटने में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुरे और अच्छे दिन मेरे लिए दोनों एक समान हैं।