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ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट में आप विधायकों की मांग, अधिकारियों को समन जारी हो

locationनई दिल्लीPublished: Aug 16, 2018 09:48:22 pm

Submitted by:

Anil Kumar

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को निर्वाचन आयोग (ईसी) के समक्ष नए आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी है।

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट में आप विधायकों की मांग

ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामलाः दिल्ली हाईकोर्ट में आप विधायकों की मांग, अधिकारियों को समन जारी हो

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही अहम रहा। जहां एक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुरुवार को जन्मदिन था तो वहीं दूसरी और दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों को निर्वाचन आयोग (ईसी) के समक्ष नए आवेदन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में विधायक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ समन जारी करने की मांग लगातार करते रहे हैं। अदालत में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और चंद्र शेखर की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह मंजूरी दी। हालांकि अदालत ने आप विधायकों की लाभ के पद मामले में कुछ सरकारी अधिकारियों की जांच कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मालूम हो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की सुनवाई चुनाव आयोग कर रहा है।

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आपको बता दें कि इससे पहले चुनाव आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को संसदीय सचिव के पद रखने के लिए विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। जिसके खिलाफ सभी विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस सिलसिले में पहले भी सुनवाई हो चुकी है और अदालत ने कहा था कि इसकी सुनवाई चुनाव आयोग को करना है कि संसदीय सचिव का पद लाभ के दायरे में आता है या नहीं। आप विधायकों ने अदालत से मांग की थी कि चुनाव आयोग ने उनके पक्ष को सुने बिना ही यह निर्णय दिया है इसलिए उन्हें एक अवसर दिया जाए जिससे वो अपना पक्ष रख सकेंगे। मामले की अगली सुनावई के लिए आयोग ने 20 अगस्त को सूचीबद्ध कर दी थी। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से अंतिम फैसला आने से पहले ही विधायकों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा दिया था। अदालत ने इसी साल मार्च में इस मामले में फैसला देते हुए 20 अयोग्य विधायकों की विधानसभा की सदस्यता बहाल कर दिया था।

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