ऑफिस ऑफ प्रॉफिट: दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों का मामला डिवीजन बेंच को किया ट्रांसफर
लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया है।

नई दिल्ली। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया है। अब इस मामले कि सुनवाई अगले महीने 2 अगस्त को होगी। बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का वही बेंच सुनवाई करेगा जिस बेंच ने राष्ट्रपति के फैसले को निरस्त करते हुए दोबारा चुनाव आयोग (EC) को विधायकों की दलील सुनने का आदेश दिया था।
चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप
बता दें कि मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव ने आंधे घंटे तक सुनवाई की। अदालत में आप विधायकों की ओर से पक्ष रखते हुए केवी विश्वानाथन ने गुजारिश की कि ऑफिस ऑप प्रॉफिट मामले में शिकायत करने वाले प्रशांत पटेल की क्रॉस एग्जामिनेशन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों को भी बुलाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच को मामला ट्रांसफर कर दिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान 20 विधायकों की ओर से वकील ने चुनाव आयोग पर उनका पक्ष न सुनने और एक पक्ष में फैसला देने का आरोप लगया। बता दें कि इससे पहले 17 जुलाई को आप विधायकों की मांग को चुनाव आयोग ने ठुकरा दी थी।
लाभ का पद मामला: चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ आप के 20 विधायकों ने हाईकोर्ट में की अपील
आप विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली सरकार के इन विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें आयोग ने विधायकों को उनके खिलाफ शिकायत देने वालों के संग जिरह करने से रोक दिया था। इस मामले को लेकर बीते 17 जुलाई को चुनाव आयोग ने जिरह संबंधी विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया था।
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