राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पर SC ने फैसला सुरक्षित रखा
नई दिल्लीPublished: Mar 24, 2015 05:49:00 pm
न्यायालय इस बात पर भी फैसला करेगी कि क्या इस मामले
को संविधान की बड़ी पीठ को सौंप दिया जाए
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का गठन तथा उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजिम सिस्टम को हटाने के मकसद से संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायालय ने एनजेएसी के गठन के लिए संविधान के 99वें संशोधन को दी गई चुनौती बरकार रखने तथा एनजेएसी को स्वीकार करने को लेकर फैसला सुनाएगी। साथ ही न्यायालय इस बात पर भी फैसला करेगी कि क्या इस मामले को संविधान की बड़ी पीठ को सौंप दिया जाए, जो यह फैसला करेगी कि एनजेएसी द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है या नहीं।
न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे, न्यायमूर्ति जे.चेलामेश्वर तथा न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर ने मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया, क्योंकि महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से कहा कि संविधान संशोधन तथा एनजेएसी को चुनौती अपरिपक्व है, क्योंकि दोनों पह ही अभी अधिसूचना होना बाकी है और यह अस्तित्व में नहीं आया है।