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आठ विनियमित चिकित्सा उपकरण ….
1. सभी प्रत्योरोपित होने वाले चिकित्सा उपकरण
2. सीटी स्कैन उपकरण
3. एमआरआई उपकरण
4. डेफिब्रिलेटर
5. पीईपी उपकरण
6. डायलिसिस मशीन
7. एक्स—रे मशीन
8. बोन मैरी (अस्थि मज्जा) सेल सेपरेटर
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अहम फैसला
केन्द्र सरकार ने आठ चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में छह महीने की छूट दी है। यह छूट चिकित्सा उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है। इस छूट का लाभ सीटी स्कैन उपकरण, एमआरआई उपकरण, पीएटी उपकरण, डायलिसिस मशीन, एक्सरे मशीन और बोन मैरो सेल सैपरेटर आदि पर मिलेगा।
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6 महीने की छूट
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी आयातक या विनिर्माता ने केंद्रीय पंजीकरण प्राधिकरण या राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के पास इन उपकरणों के आयात या विनिर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उनका आवेदन वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि आयातक और विनिर्माता इन उपकरणों का आयात या विनिर्माण अगले छह महीने तक जारी रख सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आदेश जारी कर दिया है।