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आठ चिकित्‍सा उपकरणों के लिए लाइसेंस वैधता पर 6 महीने की छूट

locationनई दिल्लीPublished: Apr 19, 2021 12:36:20 pm

Submitted by:

Shaitan Prajapat

आठ चिकित्‍सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्‍चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में छह महीने की छूट दी है।यह छूट चिकित्‍सा उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है।

Licence validity

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नई दिल्ली। भारतीय उद्योग की जरूरतों के समाधान के लिए एक सक्रिय और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आठ विनियमित चिकित्सा उपकरण की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। रविवार को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल (भारत) ने सीटी स्कैन, एक्स-रे और एमआरआई मशीनों आदि का निरंतर उपयोग और आसान आयात सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं के लिए लाइसेंस की वैधता का विस्तार करने का आदेश दिया। मंत्रालय ने पूर्व में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत निम्नलिखित चिकित्सा सामानों को अधिसूचित किया था जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावित हो गया था।

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आठ विनियमित चिकित्सा उपकरण ….
1. सभी प्रत्योरोपित होने वाले चिकित्सा उपकरण
2. सीटी स्कैन उपकरण
3. एमआरआई उपकरण
4. डेफिब्रिलेटर
5. पीईपी उपकरण
6. डायलिसिस मशीन
7. एक्स—रे मशीन
8. बोन मैरी (अस्थि मज्जा) सेल सेपरेटर

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अहम फैसला
केन्‍द्र सरकार ने आठ चिकित्‍सा उपकरणों की आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्‍चित करने के लिए संबंधित प्रावधानों में छह महीने की छूट दी है। यह छूट चिकित्‍सा उपकरण नियमावली 2017 में दी गई है। इस छूट का लाभ सीटी स्‍कैन उपकरण, एमआरआई उपकरण, पीएटी उपकरण, डायलि‍सिस मशीन, एक्‍सरे मशीन और बोन मैरो सेल सैपरेटर आदि पर मिलेगा।

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6 महीने की छूट
स्‍‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी आयातक या विनिर्माता ने केंद्रीय पंजीकरण प्राधि‍करण या राज्‍य पंजीकरण प्राधिकरण के पास इन उपकरणों के आयात या विनिर्माण के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उनका आवेदन वैध माना जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि आयातक और विनिर्माता इन उपकरणों का आयात या विनिर्माण अगले छह महीने तक जारी रख सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस संबंध में भारतीय औषधि‍ महानियंत्रक ने आदेश जारी कर दिया है।

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