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शहर के 22 कॉलोनाइजर को नोटिस जारी, कलेक्टर ने कहा 18 जून को प्रस्तुत करें स्पष्टीकरण

अवैध तरीके से कॉलोनी निर्माण करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई

शाहडोलJun 04, 2024 / 11:58 am

Kamlesh Rajak

अवैध तरीके से कॉलोनी निर्माण करने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई
शहडोल
. कलेक्टर तरुण भटनागर ने अवैध तरीके से कालोनी का निर्माण करने पर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। कलेक्टर ने बिंदुराम तिवारी निवासी शहडोल सोहागपुर, सुनीता तिवारी निवासी सोहागपुर शहडोल, प्रभा मिश्रा निवासी बलपुरवा बस स्टैण्ड के पास शहडोल, प्रमोद कुमार तिवारी सोहागपुर शहडोल, इकबाल अहमद निवासी सोहागपुर शहडोल, विजय बहादुर सिंह निवासी बुढ़ार रोड सोहागपुर शहडोल, अजय सिंह निवासी बुढ़ार रोड शहडोल, अनिल कुमार सिंह बुढ़ार रोड सोहागपुर, राजा सराफ, अनीश कुमार पिता सुभाषचंद्र गुप्ता निवासी शहडोल, नलिनी सिंह पत्नी पुष्पेंद्र सिंह निवासी श्रीजी प्लाजा शहडोल, सुनील खरे एवं जया खरे निवासी किरण टॉकीज के पास शहडोल, रतिया काछी निवासी ग्राम नरसरहा शहडोल तहसील सोहागपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि अवैध कालोनी निर्माण के संबंध में स्पष्टीकरण, पक्ष समर्थन पेशी तिथि 18 जून को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें कि कृत्य के लिये प्रश्नाधीन भूमि को शासन के अधिकार में लेते हुये मप्र नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 एवं नवीन संशोधन के नियम 23 एवं 24 एवं नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339-ग में विहित प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए।
निकाय की एनओसी के बिना नहीं होना चाहिए पंजीयन
कलेक्टर तरुण भटनागर ने तहसीलदार सोहागपुर को आदेशित किया है कि नोटिस अनावेदक पर अनिवार्य रूप से तमील करते हुये तामीली प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं, साथ ही वादग्रस्त आराजी से संबंधित समस्त बटा नम्बरों के नामांतरण की कार्रवाई नहीं की जाए। उन्होंने उप पंजीयक सोहागपुर को आदेशित किया है कि मप्र नगरपलिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 नवीन संशोधन के नियम 23 (3) के अनुरूप वादग्रस्त आराजी से संबंधित समस्त बटा नम्बरों के संबंध में विक्रेता या क्रेता अथवा दोनों से नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना पंजीयन निष्पादित नहीं किया जाए।
ये है नियम
नोटिस में कहा गया है कि मप्र नगरपालिका अधिनियम व मप्र नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 का उल्लघंन किया गया है। जारी कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि में अवैधानिक तरीके से कालोनी का निर्माण किया जाना स्पष्ट प्रतीत होने से प्रश्नाधीन भूमि को मप्र नगरपालिका (कालोनी विकास) नियम, 2021 एवं नवीन संशोधन व नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा के तहत कार्रवाई/दण्डात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

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