इंदौर. प्रदेश की नई आबकारी नीति को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को करीब 20 मिनट तक सुनवाई हुई। जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की युगल पीठ में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। सुनवाई के दौरान गजट नोटिफिकेशन सहित एमएसपी, एमआरपी और एक्साइज ड्यूटी से जुड़े बिंदुओं पर शासन की ओर से तर्क रखे गए। मंगलवार शाम तक अंतरिम आदेश आने की संभावना है। गौरतलब है कि इंदौर के पाटनीपुरा क्षेत्र में रहने वाले ओम प्रकाश ने एडवोकेट पुष्यमित्र भार्गव के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है। उनका कहना है सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर बिना गजट नोटिफिकेशन किए नई आबकारी नीति लागू की है। इसके अलावा देशी शराब दुकानों से भी अंग्रेजी शराब बेचे जाने का प्रवाधान शामिल किया गया है, जो गलत है। कोर्ट ने सभी तथ्यों को बारीकी से सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा है।