7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दूसरी बार पीडब्ल्यूडी कार्यालय सील, कुर्की की कार्रवाई 26 को

भिण्ड. आठ साल पूर्व स्थाई घोषित किए गए दैनिक वेतन भोगियों के वेतन के अंतर की राशि भुगतान के न्यायालयीन आदेशों में अवमानना के आरोप पर तीन माह में दूसरी बार लोक निर्माण विभाग का कार्यालय सील कर संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क संपत्ति की नीलामी 26 जुलाई को सुबह 11 बजे से कॉटनजीन […]

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Vikash Tripathi

Jul 18, 2024

pwd office seal

भिण्ड. आठ साल पूर्व स्थाई घोषित किए गए दैनिक वेतन भोगियों के वेतन के अंतर की राशि भुगतान के न्यायालयीन आदेशों में अवमानना के आरोप पर तीन माह में दूसरी बार लोक निर्माण विभाग का कार्यालय सील कर संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क संपत्ति की नीलामी 26 जुलाई को सुबह 11 बजे से कॉटनजीन कॉलोनी स्थित कार्यालय परिसर में करवाई जाएगी।

150 दैवेभो कर्मचारियों को किया था स्थायी

लोक निर्माण विभाग में करीब 150 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई करने का मामला न्यायालय में चला था। वर्ष 2016 में उन्हें स्थाई कर दिया था। उसके बाद से कर्मचारी अपने वेतन के अंतर की राशि के भुगतान के लिए श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अलग-अलग प्रकरणों ने न्यायालय ने आरआरसी जारी करते हुए कलेक्टर को उन पर अमल करने के आदेश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग न्यायालयीन आदेशों के अनुसार कार्रवाई कर नहीं पा रहा है। इसलिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निर्देश पर तहसीलदार मोहनलाल शर्मा ने गुरुवार को सुबह 10.15 बजे से अचानक लोक निर्माण कार्यालय परिसर पहुंचकर दोनों कार्यालय सील कर दिए। साथ ही विभाग के लोङ्क्षडग वाहन को भी कुर्क कर दिया है। कुर्क हुए वाहन की नीलामी 26 जुलाई को कराने का निर्णय लिया गया है। जब कार्यालय सील किया गया तब कार्यपालन यंत्री नहीं थे। बताया गया है कि वे ऐसे ही एक मामले में उच्च न्यायालय में ही पेशी पर गए हुए थे। इसके पहले 17 मई को भी 14 कर्मचारियों के लंबित मामले में कलेक्टर पहले स्वयं पहुंचे और बाद में तहसीलदार को बुलवाकर कार्यालय सील करवाया था। लेकिन भुगतान होने के बाद कार्यालय खुलवा दिए गए थे। ऐेसे कर्मचारियों का भुगतान भी लंबित है, छह माह से एक साल के भीतर रिटायर हो चुके हैं।

10 से 12 लाख तक है एक कर्मचारी का भुगतान

न्यायालय ने जिन कर्मचारियों के लिए आदेश जारी हुए हैं, उनमें एक-एक कर्मचारी का भुगतान 10-12 लाख रुपए तक है। कलेक्टर के पास आदेश आए हैं कि उनका भुगतान कराया जाए, लेकिन विभाग समय पर भुगतान नहीं कर पा रहा है, इसलिए सील और कुर्की जैसी कार्रवाइयां करनी पड़ रही हैं। गुरुवार को दो कर्मचारियों के मामले में कार्यालय सील किया गया है। हालांकि लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एबी शाहू का कहना है कि हमारे पास कोई आदेश नहीं आता है, सीधे कार्यालय सील करने या कुर्की करने कार्रवाई होती है। जो मामले हमारे पास विधिवत आ जो हैं, उनमें वरिष्ठ कार्यालयों से मार्गदर्शन के आधार पर भुगतान किए जा रहे हैं। कार्यपालन यंत्री का कहना है कि 40-50 मामलों में भुगतान हो चुका है, लेकिन राशि और कर्मचारियों की संख्या नहीं बता सकते।

न्यायालयीन मामला है, इसलिए प्राथमिकता से उस पर अमल करना पड़ता है। वेतन के अंतर भुगतान के दो कर्मचारियों के मामले में कलेक्टर के आदेश पर ईई व एसडीओ कार्यालय को सील किया गया है। आगे जो निर्देश मिलेंगे, उनका पालन किया जाएगा।
मोहनलाल शर्मा, तहसीलदार, भिण्ड।