भदोही. सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बसपा से पूर्व सांसद व वर्तमान में भाजपा नेता गोरखनाथ पांडेय के पुत्र आनन्द पांडेय सहित चार आरोपियों को न्यायालय ने मुकदमे में विचारणीय सहयोग न करने पर जेल भेजने का आदेश दिया। यह आदेश अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश चन्द्रशेखर प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को दिया है। मामला 2014 का है जिसमे पूर्व सांसद के पुत्र सहित चार लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोइरौना थाना क्षेत्र में मुकदमा अपराध संख्या 70/14 के तहत आइपीसी व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस मामले में टिंकू सिंह उर्फ रवीन्द्र कुमार सिंह, विकास, पिंटू सिंह निवासी शिवसेवकपट्टी थाना कोइरौना व आनंद पांडेय पुत्र गोरखनाथ पांडेय निवासी बेरवांपहाड़पुर आरोपी थे।
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इस मामले में गुरुवार को आरोपी उपरोक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। अदालत ने मुकदमे के विचारण में आरोपियों द्वारा सहयोग प्रदान न करने पर सख्त रुख अपनाते हुये आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेजे जाने का आदेश दे दिया।