बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म उड़ता पंजाब के पक्ष में सुनाया फैसला…सेंसर बोर्ड के की ओर से लगाए गए कट्स को किया नामंजूर…
मुंबई। शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंसर बोर्ड की ओर से लगाए गए तमाम कट को नामंजूर कर दिया और सिर्फ एक कट को मंजूर करते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर फिल्म को नया सर्टिफिकेट दिया जाए। बांबे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि सीबीएफसी को कानून के हिसाब से फिल्मों को सेंसर करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सेंसर शब्द सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि हमें फिल्म में ऐसा कुछ नहीं नजर आया, जो पंजाब की गलत छवि पेश करता हो या भारत की संप्रभुता या अखंडता को प्रभावित करता हो जैसा कि सीबीएफसी ने दावा किया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सृचनात्मक स्वतंत्रता पर अनावश्यक अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए, कोई भी फिल्मकार को उसकी फिल्म की सामग्री के बारे में आदेश नहीं दे सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि दृश्यों को काटने, हटाने या बदलने के सीबीएफसी के अधिकार अवश्य ही संविधान के प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप होने चाहिए।
गौरतलब है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने फिल्म उड़ता पंजाब को 13 कट के साथ एज् श्रेणी में मंजूरी दे दी थी। यह फिल्म पंजाब के युवाओं में ड्रग्स की लत को लेकर बनाई गई है। बड़ी संख्या में फिल्म के दृश्य काटे जाने की सलाह देने के कारण आलोचनाओं का शिकार हुए निहलानी ने कहा कि सीबीएफसी के नौ सदस्यों ने फिल्म देखी और 13 कट के बाद सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दे दी गई।
इससे पहले निहलानी ने कहा था, सीबीएफसी का काम अब खत्म हो गया है। अब अदालत या न्यायाधिकरण जाना निर्माता पर निर्भर करता है। हम आदेश क्रियान्वित करेंगे। अभिषेक चौबे द्वारा निर्देशित फिल्म 17 जून को रिलीज होगी।