जिसमें बताया गया है कि लोकसभा-2019 के टिकट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को कुछ मानकों को पूरा करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि इस बार पार्टी ने अपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। आवेदक को अपने घोषणा पत्र में बकायदा इसका उल्लेख करना होगा। यदि किसी भी आवेदक पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो उसे पार्टी लोकसभा का टिकट नहीं देगी।
फॉर्म भरने से पहले जमा कराने होंगे 10 हजार जो भी उम्मीदवार सपा के टिकट पर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं उन्हें पार्टी कोष में 10 हजार रुपये का फंड जमा कराना होगा। इसके बाद ही उम्मीदवार फॉर्म भर सकेंगे। इसके साथ ही चुनाव लड़ने या जीताने वाले उम्मीदवार को समाजवादी पार्टी बुलेटिन का अजीवन सदस्य बनना पड़ेगा। यदि आवेदन इस पर सहमति जताता है तो ही उसके उम्मीदवारी फार्म पर विचार किया जाएगा।
यह भी देखें : अब यहां स्कूल भी रंगे भगवा रंग में टीचर्स ने बतार्इ ये चौंकाने वाली वजह वहीं इस बार पार्टी पिछले चुनाव से सबक लेकर सिर्फ अच्छी छवि व बिना आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को ही टिकट देने पर विचार कर रही है। इसके लिए जारी किए गए फॉर्म पर भी गाइडलाइन दे दी गई है। इस बारे में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अब किसी दागदार या अपराधिक किस्म के उम्मीदवार को 2019 में चुनाव नहीं लड़ाएगी। ऐसे लोगों के लिए पार्टी से पूरी तरह रोक लगा दी है।