आइए, एडवोकेट ओमकार शर्मा से जानते हैं ऐसे ही पांच कार्यों के बारे में जिन्हें निपटाना जरूरी है। पैन कार्ड को आधार को जोड़ना अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है तो जल्द ऐसा कर लें। क्यों सरकार ने आखिरी समयसीमा 31 मार्च 2020 तय की है। अगर आप अगर आप ऐसा नहीं करते तो आयकर विभाग आप पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी मौका वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा यूं तो 31 जुलाई 2019 थी, लेकिन सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया। अगर अभी तक भी आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो 31 मार्च तक जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद आपको जुर्माने के रुप में 10 हजार रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं।
होम लोन पर सब्सिडी का मौका अगर आप भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास 31 मार्च तक का ही समय बचा है। कारण, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी कैटेगरी में आने वाले लोगों को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए अंतिम तारीख से पहले ही आवेदन करना होगा। वहीं वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही ऐसा करना होगा।
टैक्स छूट के लिए निवेश अभी भी समय है, आप कहीं पर निवेश कर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स फाइल करने में छूट पाने के लिए आप 31 मार्च से पहले-पहले बीमा, एफडी या अन्य निवेश माध्यमों में निवेश कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 31 मार्च को प्रधान मंत्री वय वंदना योजना समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकेेंगे। अगर आप भी इसका फायदा लेना चाहते हैं तो अभी आवेदन करें। बता दें कि इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 रुपये की पेंशन दी जाती है।