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सिम खरीदने के लिए अनिवार्य नहीं है आधार
अगर आप मोबाइल की सिम खरीदना चाहते है आैर आधार कार्ड न होने की वजह से नहीं ले पा रहे है तो आप को बता दें कि इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। आप किसी भी मोबाइल आॅपरेटर्स से आधार कार्ड की जगह कोर्इ आेर आर्इडी जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र देकर भी नया सिम खरीद सकते हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में मोबाइल शाॅप चलाने वाले राजकुमार भाटी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बिना आधार के भी सिम दिये जा रहे है। इसके बदले में दूसरी आर्इडी लेकर नंबर चालू कर दिया जाता है।
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बुजुर्ग, बीमारों आैर घायलों को दी ये राहत
वहीं गौतमबुद्धनगर के लीड बैंक अधिकारी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार बीमारी से ग्रस्त या बुजुर्ग वह गंभीर रूप से घायलों के लिए बैकिंग के काम में आधार अनिवार्य नहीं है। उन्हें बैंक खाते से अाधार लिंक कराने से छूट दी गर्इ है। इसके अलावा उन्हें बैंक खाते बाकी दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, पहचान पत्र या अन्य दस्तावेज देने होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे लोग बॉयोमैट्रिक पहचान के बिना भी बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। इससे कोई भी वास्तविक अकाउंट होल्डर बैंकिंग सेवाओं से वंचित नहीं रहेगा।
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केन्द्रीय पेंशन कर्मचारियों को इस काम के लिए नहीं है आधार की अनिवार्यता
वहीं उन्होंने बताया कि केंद्रीय पेंशन कर्मचारियों को भी खाते से आधार लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। इसकी वजह शुरूआत में कुछ लोगों को आधार से खाते को लिंक कराने में समस्या आना था। पेंशनरों को अपनी पेंशन लेने में आधार लिंक की वजह से समस्याआें का सामना करना पड़ा था। यह जानकारी सामने आने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया।
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बीमा पॉलिसी वालों को भी अाधार अनिवार्यता में मिली राहत
आधार कार्ड की अनिवार्यता को हटाने से बीमा पाॅलिसी लेने वाले ग्राहकों को भी कुछ दिनों की राहत मिली है। इस मामले में एलआर्इसी के चीफ मैनेजर दुष्यंत कुमार सिंह ने बताया कि आधार कार्ड न होने पर भी ग्राहक नर्इ पाॅलिसी ले सकते है। उनके लिए आधार अनिवार्य नहीं है। हालांकि इसकी जगह पैन कार्ड से लेकर पासपोर्ट, पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेज जमा कराने होंगे। वहीं उनहोंने बताया कि बीमा पाॅलिसी वालों को आधार न अनिवार्यता का आदेश सिर्फ छह माह के लिए दिया गया है।