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बाद में पुलिस ने कर्रवाई करते हुए बसपा जिलाध्यक्ष कमल गौतम पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बसपा जिलाध्यक्ष कमल गौतम के अधिवक्ता की ओर से एसीजेएम-2 रितु नागर की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया।
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अब कोतवाली पुलिस ने गौतम के खिलाफ और भी सक्त रुख अपनाते हुए उनके के खिलाफ 7 और क्रिमनल एक्ट की धाराएं बढ़ा दी है। सीजेएम कोर्ट में कोतवाली में दर्ज हिंसा के मामले में छूटी हुई धारा को जोड़ा गया है। सीजेएम कोर्ट में कमल गौतम को तलब किया गया और उन पर धारा बढ़ाई गई। इस दौरान नई मंडी इलाके में दो अप्रैल को हुए हंगामे के दौरान गिरफ्तार सात आरोपियों की जमानत अर्जी भी एसीजेएम प्रथम अंकुर शर्मा ने रद्द कर दी।