हालांकि इसके लिए अभी मंथन जारी है। इस पर काम करने व लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। जो शासन को एक रिपोर्ट तैयार कर भेजेगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ को समिति का अध्यक्ष बनाया है। उनके साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ केके गुप्त, यमुना प्राधिकरण के प्रभारी एसीईओ शैलेंद्र भाटिया व तीनों प्राधिकरणों के वित्त प्रभारी सुधीर सिंह, हौसिला प्रसाद वर्मा व विशम्भर बाबू भी समिति में शामिल हैं।
बता दें कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने पहले ही शहर के पानी के बिल और आवंटियों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान ब्याज पर छूट देने की घोषणा की थी। वहीं यमुना प्राधिरकण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने भी शासन को पत्र लिखकर सभी आवंटियों को छूट देने की अपील की थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए शासन द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। जो सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लागू होगा।
अधिकारियों के मुताबिक शासन से प्राप्त हुए इस आदेश के बाद तीनों प्राधिकरणों के सभी बिल्डरों, संस्थागत आंवटियों, उद्यमियों, व्यवसायिक और सभी आवासीय आवंटियों से 22 मार्च से 30 जून तक बकाये की किश्त पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो यह समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। जिसके लिए उक्त समिति अपनी रिपोर्ट में इसकी सिफारिश भी कर सकती है।