हेलमेट लगाने पर भी इस वजह से कट सकता है चालान
दरअसल कुछ दोपहिया वाहन चालक सिर्फ चालान से बचने के लिए टोपीनुमा हेलमेट लगाकर चलते है। ऐसे में परिवहन विभाग ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके अनुसार आईएसआई मार्का के हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों का भी चालान काटा जाएगा। यही नहीं इंडस्ट्रियल हेल्मेट लगाकर ड्राइविंग करने वालों को भी बिना हेलमेट माना जाएगा। उधर एआरटीओ प्रवर्तन हिमेश तिवारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना के दौरान आईएसआई मार्का या कोई भी स्टैडर्ड हेलमेट दोपहिया वाहन सवार की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में वाहन चालक आईएसआई हेलमेट ही लगाये। चालान से बचने के लिए कोई भी हलका मामूली हेलमेट लगाने पर चालान किया जाएगा।
चालान का भरना पड़ेगा पूरा जुर्माना
वहीं अधिकारियों की माने तो हलके हेलमेट सड़क हादसे की चपेट में आने पर वाहन चालक के सिर को सुरक्षित नहीं रख पाता। इसी को देखते हुए ट्रैफिक नियमों के अनुसार ऐसे हेलमेट पर पुलिस चालान काट सकती है। जिसके एंवज में दोपहिया वाहन चालक को एक हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। वही ट्रैफिक पुलिस के नियमों के अनुसार दोपहिया वाहन चलाते समय आईएसआई मार्का हेलमेट ही पहने। जो किसी भी हादसे में चालक के सिर को सुरक्षित रखता है। साथ ही इस पर चालान नहीं हो सकता।