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सीएम योगी की अपील, मनाएं ‘वोकल फॉर लोकल दिवाली’, सुझाई उपहार देने के लिए स्वदेशी सामानों की लिस्ट उल्लेखनीय है कि इन दिनों दिल्ली समेत यूपी के कई शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी (परिवेशी वायु गुणवत्ता) खराब की श्रेणी में है। ऐसे सभी शहरों में 9 नवंबर यानी आज रात से 30 नवंबर तक पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध का आदेश लागू रहेगा। वहीं, जिन शहरों में परिवेशी वायु गुणवत्ता मध्यम है, वहां केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री ही की सकेगी। इसके साथ ही पटाखे जलाने के लिए भी सिर्फ दो घंटे ही मिलेंगे। बताया जा रहा है कि वायु गुुणवत्ता खराब होने के चलते गाजियाबाद और नोएडा के साथ मेरठ, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर में पटाखों पर बैन रहेगा।
पटाखे बेचने के लाइसेंस होंगे रद्द बता दें कि नोएडा और गाजियाबाद में दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं, जिन्हें एनजीटी के आदेश के बाद रद्द किया जा सकता है। एनजीटी के आदेश के अनुसार, इसके बाद भी पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रतिबंध के बाद भी कोई चोरी-छिपे पटाखे बेचने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने वालों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 286 के साथ एक्सप्लोसिव्स एक्ट की धारा 9बी में भी केस दर्ज किया जाएगा।