बैंक खातों की तरह ही अब सेबी ने भी नया ट्रेडिंग और डीमैट खाता खोलने के नियमों में कुछ बदलाव किया है। नए नियमों के तहत डीमैट अकाउंट की 30 जून तक KYC करानी अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने से आपका डीमैट खाता डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदता भी है तो वह शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। KYC प्रोसेस पूरी होने के बाद ही वेरीफाई होने पर आगे ट्रांजेक्शन की जा सकेगी।
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एलआईसी की इस पॉलिसी पर मिलता डबल फायदा, जानें पूरी डिटेल 6 जानकारियों के साथ करें केवाईसी बता दें कि डीमैट खाते की केवाईसी के लिए 6 जानकारियां देना आवश्यक होता है। जबकि सभी डीमैट अकाउंट को इन मानदंडों के साथ अपडेट नहीं किया गया है। इन 6 जानकारियों में नाम, पता, मोबाइल नंबर, आयु, पैन नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं। इन सभी जानकारियों के साथ केवाईसी करना जरूरी है।
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इस खास पॉलिसी में करें सिर्फ 150 रुपये निवेश, नौकरी से पहले मिलेंगे 19 लाख इस तरह कराएं ऑनलाइन केवाईसी अगर आपने अभी तक डीमैट खाते की केवाईसी नहीं कराई है तो आपके पास केवल एक सप्ताह का समय है। स्टॉक ब्रोकर अपने डीमैट ट्रेडिंग खाता धारकों को KYC कराने की सलाह दे रहे हैं। करीबन सभी ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही आप ब्रोकरेज हाउस के कार्यालय पर संपर्क करते हुए भी केवाईसी करवा सकते हैं।