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कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर दो बाजारों पर गिरी डीएम की गाज, 24 घंटे के लिए कराया बंद

locationनोएडाPublished: Apr 17, 2021 12:54:25 pm

Submitted by:

lokesh verma

गौतमबुद्ध नगर स्थित कासना सब्जी मंडी और दनकौर के मुख्य बाजार में कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं होने के कारण दोनों बाजारों को 24 घंटे के लिए बंद कराया गया

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
नाेएडा. बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश शासन ने गौतमबुद्ध नगर समेत 10 जिले जहां 2000 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। गौतमबुद्ध नगर जहां पहले से नाइट कर्फ्यू है, अब वहां इसके समय में बदलाव किया गया है। गौतमबुद्धनगर के डीएम सुहास एलवाई ने लोगों से अपील की है कि वे जीवन और जीविका साथ चलें। इसलिए सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन करें। जहां भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता पाया जाएगा। आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कासना सब्जी मंडी और दनकौर के मुख्य बाजार में कोरोना के प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं होने के कारण दोनों बाजारों को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है।
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नोएडा की सेक्टर-18 बाजार की सड़कों नाइट कर्फ्यू के बदले हुए समय की जानकारी देने के लिए एडीसीपी रणविजय सिंह खुद हाथ में माइक लेकर एनाउंसमेंट करते नजर आ रहे हैं। वह सड़कों पर वाहनों की जांच और गश्त करते देखे जा सकते हैं। डीएम का कहना है की गौतमबुद्ध नगर और दिल्ली के इलाकों बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। डीएम ने लोगों से अपील की सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। मास्क पहनें, शारीरिक दूरी बनाकर रखें और हाथों को लगातार धोते रहें। जहां भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता पाया जाएगा। आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कासना सब्जी मंडी और दनकौर के मुख्य बाजार में कोरोना के प्रोटोकॉल नियमों का पालन नहीं होने के कारण इन दोनों बाजारों को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। प्रशासन ने यह साफ किया है कि इस बंद के दौरान चिकित्सा संबंधी दुकानों पर यह बंद प्रभावी नहीं होगा। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि यदि व्यापारियों द्वारा इस आदेश पालन नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने बताया की जिले में कोरोना संक्रमण के पहले से अत्यधिक खतरा है। ऐसी स्थिति में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए और लोगों को इससे संक्रमित होने से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर नोएडा के बॉर्डर पर लोगों की कोरोना रेंडम जांच कराई जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल जहां लोगों का फुट फॉल अधिक वहां भी कोरोना की रेंडम जांच कराई जाएगी।

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