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शराब के शौकीनों की बल्ले-बल्ले… एक जून से आधे से भी कम रेट में मिलेगी शराब और बीयर

locationनोएडाPublished: May 22, 2022 10:45:44 pm

Submitted by:

lokesh verma

दिल्ली एनसीआर में रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि आगामी एक जून से शराब और बीयर बेहद सस्ती होने जा रही है। दिल्ली के शराब के शौकीनों के साथ इसका फायदा नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली के करीबी यूपी के जिलों को भी होगा, क्योंकि कानूना वह एक बोतल शराब तो ला ही सकते हैं।

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शराब के शौकीनों की बल्ले-बल्ले… एक जून से इतनी सस्ती हो जाएगी शराब।

दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि आगामी एक जून से शराब और बीयर बेहद सस्ती होने वाली है। वैसे तो अभी कुछ शराब ठेकों पर विदेशी शराब और बीयर एक के साथ एक फ्री मिल रही है, लेकिन जल्द ही सरकार इस छूट को असिमित करने जा रही है, जिसके बाद आप शराब एमआरपी यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से काफी कम दरों पर खरीद सकेंगे। दिल्ली के शराब के शौकीनों के साथ इसका सबसे बड़ा फायदा नोएडा और गाजियाबाद समेत दिल्ली के नजदीकी यूपी के जिलों में रहने वालो को भी होगा। बता दें कि यूपी वाले लोग दिल्ली की शराब और बीयर को अधिक पसंद करते हैं। वहीं शराब सस्ती होने के बाद डिमांड काफी बढ़ जाएगी।
बताया जा रहा है कि शराब विक्रेता दिल्ली में MRP से कम कीमत पर शराब बेच सकेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लेते हुए उपराज्यपाल को मंजूरी के लिए फाइल भेज दी है। इस फैसले के तहत नई आबकारी नीति में भी प्रावधान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि जब लाइसेंसधारी एडवांस में शराब बेच रहा है और लाइसेंस फीस भी चुका रहा है तो उसे कम कीमतों पर शराब बेचने की अनुमति दी जा सकती है। इतना ही नहीं सरकार रात तीन बजे तक बार में शराब परोसने की भी योजना बना रही है। आबकारी विभाग की तरफ से इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है।
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एक के साथ एक बोतल दी जा रही फ्री

बता दें कि सरकार के आबकारी विभाग को दो अप्रैल को ही शराब की निजी दुकानों को एमआरपी से 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति प्रदान की थी, जिसके बाद से शराब दुकानों पर लगातार छूट दी जा रही है। एक के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही है। यह छूट 31 मई तक रहेगी।
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यूपी वालों की भी बल्ले-बल्ले

बता दें कि यूपी सरकार की तरफ से पिछले वर्ष सितंबर से ही यूपी उत्पाद अधिनियम 1910 में संशोधन किया गया था। संशोधन का मकसद अन्य राज्यों से खरीदी शराब के आयात को कम करना है। नए कानून के मुताबिक पड़ोसी राज्य से एक से अधिक बोतल शराब खरीदना गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसका उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा के साथ 5 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है। हालांकि खुली बोतल पर यह कानून लागू नहीं है। कानून के जानकार लोग इसका फायदा उठाएंगे। इस तरह दिल्ली में शराब सस्ती होने से यूपी वालों की भी बल्ले-बल्ले होगी।
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