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जिला समाज कल्याण अधिकारी ( विकास ) जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम गौतमबुद्धनगर शैलेन्द्र बहादुर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में टेलरिंग शॉप योजना के तहत अनुसूचित जाति के बेरोजगार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवक युवतियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार से प्राप्त विशेष केंद्रीय सहायता की धनराशि से नई टेलरिंग शॉप योजना का जनपद के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन किया जाना है। योजना की अधिकतम परियोजना लागत 20000 जिसमें 10000 अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण ( loan ) के रूप में दी जाएगी।लोन लेने वाला अनुसूचित जाति का हो, गरीबी की सीमा रेखा के नीचे निवास करता हो (ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम रुपए 46080 वार्षिक तथा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम र56460 वार्षिक आय होनी चाहिए ) उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो, किसी भी अन्य संस्था/निगम से पूर्व में किसी योजना में ऋण व अनुदान प्राप्त न किया हो एवं किसी भी योजना में प्राप्त किए गए ऋण का डिफाल्टर न हो, जाति, आय तथा निवास प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए, ऋण आवेदन पत्र पर आधार नंबर अंकित किया जाए तथा आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न की जाए, समाज कल्याण विभाग द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को वरीयता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य अजीविका मिशन के माध्यम से संचालित स्वयं सहायता समूह में से पात्र अनुसूचित जाति की महिलाओं तथा कौशल विकास मिशन द्वारा सिलाई कढ़ाई ट्रेड में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।
जो पात्र व्यक्ति उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्र जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम गौतमबुद्धनगर विकास भवन कमरा नंबर 118 तथा ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपना आवेदन पत्र विकासखण्ड कार्यालय में सहायक विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी के कार्यालय में 10 सितंबर 2020 को सायं 5 बजे तक जमा करा सकते हैं।