हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नियम हुआ लागू, पकड़े जाने पर कट रहा 5500 रुपए का चालान
Highlights
- 15 दिसंबर से वाहन मालिकों के लिए अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नया नियम लागू
- हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं होने पर काटे जा रहे चालान
- एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वैध वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य

नोएडा. अगर आपने अपने वाहन में अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि दिल्ली में वाहन मालिकों के लिए अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का नया नियम लागू कर दिया गया है। अगर आपके दो पहिया वाहन या आपकी कार पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) और रंगीन स्टीकर नहीं है तो आपका चालान काटा जा सकता है। बता दें कि 15 दिसंबर से ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। नियमानुसार ऐसे वाहनों का 5500 रुपए का चालान काटा जा रहा है। यह एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर दोनों मामले में लागू है। अगर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और रंगीन स्टीकर दोनों नहीं लगवाएं हैं तो कुल 11 हजार का चालान काटा जा रहा है।
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उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने परिवहन विभाग को वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के साथ रंगीन स्टीकर लगवाना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन लंबे समय से इसकी डेडलाइन बढ़ाई जा रही थी। हालांकि 15 दिसंबर से दिल्ली में इसे लागू कर दिया गया है। फिलहाल दिल्ली में चार पहिया वाहन चालकों पर ही कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में दिल्ली से सटे यूपी के जिलों में रहने वाले लोगों को भी चालान कटने का डर सताने लगा है। क्योंकि नाेएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर के लोगों के पास बड़ी संख्या में दिल्ली नंबर के वाहन हैं।
बता दें कि पहले दिन दिल्ली में 239 कार मालिकों का चालान किया गया है। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर पहले दिन ही करीब 13 लाख रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई है। इसमें जुर्माना राशि साढ़े पांच हजार रुपए है। नियम के तहत एक अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वैध वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
इन वाहनों मालिकों को मिल रही छूट
भले ही दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन उन लोगों को छूट दी जा रही है, जिन्होंने एचएसआरपी और रंगीन स्टीकर लगवाने का आवेदन कर रखा है, ऐसे लोगों का चालान नहीं काटा जा रहा है। उन्हें आवेदन स्लिप दिखाने पर छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के पंजीकृत वाहनों को भी छूट दी जा रही है। यानी आपकी गाड़ी का नंबर यूपी या हरियाणा का है तो आपको भी छूट मिलेगी।
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