scriptबैंक और मोबाइल वॉलेट में पहले से Link करा चुके हैं Aadhar तो ऐसे करें डी-लिंक, अब नहीं है अनिवार्य | how to delink aadhar card from bank account and paytm wallet | Patrika News

बैंक और मोबाइल वॉलेट में पहले से Link करा चुके हैं Aadhar तो ऐसे करें डी-लिंक, अब नहीं है अनिवार्य

locationनोएडाPublished: Sep 27, 2018 05:49:30 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड (Aadhar Card) पर फैसला सुनाया गया। जिसमें बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और स्कूल एडमिशन के लिए Aadhar की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

aadhar

बैंक और मोबाइल वॉलेट में पहले से Link करा चुके हैं Aadhar तो ऐसे करें डी-लिंक, अब नहीं है अनिवार्य

नोएडा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड (Aadhar Card) पर फैसला सुनाया गया। जिसमें बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और स्कूल एडमिशन के लिए Aadhar r की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकिं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार कार्ड को दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक स्कीम के तौर पर संवैधानिक रूप से मान्य करार दिया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद देखा जाए तो अब आपके Paytm account और अन्य mobile wallet के लिए अब Aadhar card link कराना अनिवार्य नहीं रह गया है। तो इसे delink किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें

अगर आपको भी लेना है वीआईपी नंबर तो इस तरह घर बैठे बुक कराएं

वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अकाउंट से Aadhar की अनिवार्यता खत्म कर दी है तो सुरक्षा के लिहाज से अब लोग चाहें तो वह अपने e-wallet account से Aadhar card De-link कर सकते हैं। जिसके बाद लोगों का यह भी सवाल है कि आखिर वह किस तरह अपने अकाउंट से आधार को डी-लिंक किया जाए। तो आज हम आपको साइबर एक्सपर्ट किस्ले चौधरी के माध्यम से बताने जा रहे हैं।
यह भी पढ़ें

इस एप के जरिए बनाएंगे विजिटिंग कार्ड तो लोग खुद पहुंच जाएंगे आपके पते पर

Paytm से कैसे करें डी-लिंक?

– सबसे पहले Paytm Customer care (01204456456) को कॉल करनी होगी।

– कस्टेमर केयर को आप अपने Aadhar को D-link करने के लिए ईमेल भेजने को कहें।
– इसके बाद जवाब में वह आपसे आपके Aadhar card की स्कैन कॉपी की मांग करेंगे, ताकि वह आपकी पहचान सुनिश्चित कर सकें।

– फिर 72 घंटे के भीतर आपको Aadhar D-link का फाइनल ईमेल मिलेगा।
यह भी पढ़ें

अपने खाते से ऐसे लिंक करें आधार, नहीं तो बंद हो जाएगी पेंशन

बैंक अकाउंट से ऐसे करें आधार डी-लिंक

-सबसे पहले अपने बैंक की ब्रांच में जाएं।

– फिर बैंक में आधार अनलिंक करने वाले फॉर्म को भरकर जमा कर दें।

– फॉर्म जमा होने के 48 घंटे बाद आपके बैंक अकाउंट से आधार डी-लिंक कर दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें

पोस्ट ऑफिस की इस योजना से हर महीने मिलेंगे 5500₹,ऐसे उठा सकते हैं लाभ

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा सभी बैंक व ई-वैलेट खातों व मोबाइल सिम आदि के लिए आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य कर दिया था। वहीं जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया था वह सेवाए नहीं ले पा रहे थे। जिसके बाद देश के लगभग सभी लोगों ने अपने खातों से आधार कार्ड लिंक करा दिया था। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने सुरक्षा के लिहाज से भी इस पर कई सवाल उठाए थे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी चीजों में आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर लोगों को कहीं न कहीं एक तरह से राहत भी दी है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो