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घर में कुत्ते-बिल्लियों को पालने के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, जानिये हर साल कितनी भरनी होगी फीस

locationनोएडाPublished: Sep 16, 2021 11:00:09 am

Submitted by:

lokesh verma

सीईओ रितु माहेश्वरी ने लांच किया पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन के लिए नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन ऐप का एंड्रायड वर्जन।

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नोएडा. पालतू जानवरों कुत्ता-बिल्ली को घर में पालने वाले लोगों के लिए अब नोएडा प्राधिकरण ने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कराया जा सकेगा। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने सेक्टर-6 में आयोजित एक कार्यक्रम में इस ऐप को लॉन्च किया है। अभी यह ऐप्स एंड्राइड फोन यूजर के लिए शुरू किया गया है। शीघ्र ही इसे आईफोन मोबाइल यूजर के लिए भी चालू किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी पेट रजिस्ट्रेशन एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड किया जाता है।
नोएडा प्राधिकरण के सेक्टर छह स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि प्राधिकरण पिछले वर्ष से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। प्राधिकरण ने इसके लिए एक एजेंसी चुनने का फैसला भी किया था। इस एजेंसी को शहर के प्रत्येक पालतू कुत्तों और जानवरों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वे किया करना था। एजेंसी के चयन के लिए प्राधिकरण में दो बार टेंडर भी जारी किया, लेकिन किसी भी कंपनी का चयन न होने के कारण प्राधिकरण ने खुद ही एक एजेंसी से इस ऐप को तैयार करवाया है।
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रजिस्ट्रेशन के लिए एक हजार की फीस

सीईओ ने बताया कोई भी अपने पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन ऐप पर दिए गए आवेदन फॉर्म पर जानकारी देकर करवा सकता है। इसमें पालतू जानवर के साथ उसके मालिक का फोटो भी अपलोड करना होगा। इसके साथ ही उसे पूरा पता देना होगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण की ओर से नियुक्त एडमिन जांच करेंगे। इसके बाद इसे मंजूर किया जाएगा। जानवरों पर रजिस्ट्रेशन के लिए फीस के रूप में एक हजार रुपए जमा करने होंगे और हर साल इसका नवीनीकरण होगा। एडमिन की मंजूरी के बाद मालिक अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकेंगे।
खुले में शौच कराने पर लगेगा जुर्माना

रितु माहेश्वरी ने बताया कि ऐप के जरिये ही लोग रजिस्टर्ड पालतू जानवरों की गलत हरकतों की शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। जैसे कि पालतू जानवर का मालिक खुले में या पार्क में सार्वजनिक स्थान पर उसे शौच कराता है। या किसी प्रकार का विवाद होता है तो उसकी शिकायत की जा सकेगी। अगर शिकायत सही पाई गई तो पहली बार पालतू जानवर के मालिक पर 100 रुपये, पर दूसरी बार 200 रुपये और तीसरी बार 500 का जुर्माना लगाया जाएगा और कई बार शिकायत होने पर उसका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
सहायक परियोजना अभियंताओं को बनाया एडमिन

ऐप से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए जन स्वास्थ्य विभाग फर्स्ट और सेकंड के सहायक परियोजना अभियंताओं को एडमिन नियुक्त किया गया है। यह अपनी और से अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित स्वास्थ्य निरीक्षकों के जरिए रजिस्ट्रेशन और कंप्लेंट की जांच कर उस पर कार्रवाई करेंगे। यह जांच अधिकतम एक सप्ताह में पूरा कर इसकी सूचना ऐप पर अपलोड की जाएगी। जबकि पालतू जानवरों के रजिस्ट्रेशन और शिकायत का निस्तारण संबंधित सुनवाई ओएसजी इंदु प्रकाश सिंह करेंगे। यह सुनवाई हर महीने दो बार की जाएगी।
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