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शस्त्र लेने की प्रक्रिया हुई आसान, इस टेस्ट के बगैर मिल जाएगा लाइसेंस

locationनोएडाPublished: Nov 18, 2018 03:40:41 pm

Submitted by:

virendra sharma

उत्तर प्रदेश सरकार में नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। शस्त्र लाइसेंस के लिए नई गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है।

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शस्त्र लेने की प्रक्रिया हुई आसान, इस टेस्ट के बगैर मिल जाएगा लाइसेंस

नोएडा. उत्तर प्रदेश सरकार में नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। शस्त्र लाइसेंस के लिए नई गाइड लाइन भी जारी कर दी गई है। अब हर्ष फायरिंग करनपे पर शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। नये आयुध नियमावली के तहत लाइसेंस धारक एक साल में अधिकतम 200 कारतूस खरीद सकता है। एक साथ 100 कारतूस भी लाइसेंस धारक खरीद सकता है। इस बार एक नियम को ओर बदल दिया गया है।
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शासन से चली आ रही शस्त्र चलाने के टेस्ट की प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया है। शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग (खाली बंदूक से) का सर्टिफिकेट प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फायरिंग कराकर टेस्ट नहीं लिया जाएगा। असहला विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए आयुध नियमावली 2016 के अनुसार नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने के निर्देश अब लाइसेंस लेने वाले आवेदक से फायरिंग नहीं कराई जाएगी। अभी तक शस्त्र की फायरिंग कराने का टेस्ट लिया जाता था।
आॅनलाइन भी कर सकते है आवेदन

शस्त्र लाइसेंस (pistol/revolver license) के लिए यूपी में रोक हटने के बाद में जिला प्रशासन के पास आवेदकों की भीड़ पहुंच रही है। आयुध नियमावली 2016 के अनुसार आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। साथ ही असलहा आॅफिस जाकर मैन्यूअल भी फार्म जमा कर सकते है।
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ये जमा करने होंगे कागजात

लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को आवेदन फार्म के साथ में हैसियत प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जन्म, आय, आयु, जाति प्रमाण के अलावा ID प्रूफ देना होगा। साथ ही हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना जरुरी है। साथ ही यह भी बताना होगा कि कौन सी गन आवेदक ले रहा है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ-साथ पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न (INOME TAX RETURN) की भी पूरी जानकारी देनी है।
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