शासन से चली आ रही शस्त्र चलाने के टेस्ट की प्रक्रिया को भी समाप्त कर दिया गया है। शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग (खाली
बंदूक से) का सर्टिफिकेट प्रशासन की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन फायरिंग कराकर टेस्ट नहीं लिया जाएगा। असहला विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए आयुध नियमावली 2016 के अनुसार नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने के निर्देश अब लाइसेंस लेने वाले आवेदक से फायरिंग नहीं कराई जाएगी। अभी तक शस्त्र की फायरिंग कराने का टेस्ट लिया जाता था।
आॅनलाइन भी कर सकते है आवेदन शस्त्र लाइसेंस (pistol/revolver license) के लिए यूपी में रोक हटने के बाद में जिला प्रशासन के पास आवेदकों की भीड़ पहुंच रही है। आयुध नियमावली 2016 के अनुसार आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। साथ ही असलहा आॅफिस जाकर मैन्यूअल भी फार्म जमा कर सकते है।
ये जमा करने होंगे कागजात लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को आवेदन फार्म के साथ में हैसियत प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जन्म, आय, आयु, जाति प्रमाण के अलावा ID प्रूफ देना होगा। साथ ही हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा करना जरुरी है। साथ ही यह भी बताना होगा कि कौन सी गन आवेदक ले रहा है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ-साथ पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न (INOME TAX RETURN) की भी पूरी जानकारी देनी है।