एक लाइसेंस पर मांगी गई थी तीन रखने की छूट एक व्यक्ति तीन हथियार का लाइसेंस ले सकता है। अभी तक लोगों को तीन हथियार के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेना होता था। लेकिन 2016 में नई आयुध नियमावली के तहत अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी एक लाइसेंस पर तीन Arms रखने की छूट मांगी गई थी। सरकार की तरफ से इस मामले में आयुध से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे गए थे। इससे पहले यूपी में एक Arms के लिए एक ही License मिलता था। यूपी में तीन हथियार ले सकते है, लेकिन अब अभी तक तीन हथियार के लिए अलग-अलग License लेने होता था। नई व्यवस्था के तहत एक ही लाइसेंस से तीन हथियार रख सकते है। इसका फायदा पूरी यूपी के लोगों को होगा।
ऐसे बदल सकेंगे हथियार हथियार के लाइसेंस पर Revolver, Pistol, Rifle व Barrel Gun लेने का अधिकार होता है। Arms की जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की श्रेणी में बदला भी जा सकता है। डीएम से इसके लिए अनुमत्ति लेनी होगी। लाइसेंस धारक यदि बंदूक को पिस्टल में कन्वर्ट कराना चाहता है तो फीस जमा कर कन्वर्ट कर सकता है।
लाइसेंस के ट्रॉसफर देनी होगी फीस अभी तक लाइसेंस के नवीनीकरण पर ही फीस देनी होती थी। अब दूसरे जिलों से बने लाइसेंस को व्यक्ति अपने गृह जनपद में दर्ज कराने चाहते तो 500 रुपये फीस अदा करनी होगी। लाइसेंस का एड्रेस चेंज करने पर 500 रुपये देने होंगे। साथ ही कंपनियों में गार्डों के नाम दर्ज कराने पर भी 500 रुपये की फीस ली जाएगी। हथियार ट्रांसफर करने पर एक हजार की फीस देनी होगी।