नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पुलिस लगातार वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस को मौके पर आरसी, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट आदि न दिखाए जाने पर चालान काटने की खबर आ रही हैं। नय नियम के तहत जुर्माना कई—कई गुना बढ़ा दिया गया हैै। अब नाबालिग के कार चलाए जाने पर 500 की जगह अब 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।
वहीं, लोगों का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद पब्लिक ट्रॉसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ गया है। नोएडा में डयूटी करने वाले राकेश बताते है कि वो पहले अपने निजी वाहन से डयूटी आ जाया करते थे। लेकिन अब नहीं। उन्होंने बताया कि बस, मेट्रो आदि की अच्छी सर्विस है। वहीं, रोड पर भीड़—भाड़ भी कम मिलती है। इसका फायदा सरकार को भी हो रहा है। पब्लिक ट्रॉसपोर्ट का यूज होने से सरकार को फायदा हुआ है।
नियम तोड़ने पर यह देना होगा जुर्माना बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर पहले 1,000 का जुर्माना था, लेकिन अब यह 5 हजार रुपये चुकाने होंगे। वहीं, सील्ट बेल्ट न लगाने पर अब 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये देने होंगे। बिना इंश्योरेंंस ड्राइविंग के एक हजार की जगह 2 हजार रुपये, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1 हजार की जगह 5 हजार, ड्रंकन ड्राइविंग पर 10 हजार, नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये देना होगा। बगैर हेलमेट पकड़े जाने पर तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।