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नोएडा

बदल गए PAN card के ये नियम, जानना है जरुरी, नहीं तो 5 दिसंबर से बढ़ेंगी मुश्किलें

आयकर विभाग पैन कार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर में कई बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव टैक्स चोरी रोकने के लिए किया जा रहा है।

नोएडाNov 28, 2018 / 02:20 pm

virendra sharma

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बदल गए PAN card के ये नियम, जानना है जरुरी, नहीं तो 5 दिसंबर से बढ़ेंगी मुश्किलें

नोएडा. Income Tax Department पैन कार्ड यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर में कई बदलाव करने जा रहा है। यह बदलाव टैक्स चोरी रोकने के लिए किया जा रहा है। ये नए नियम 5 दिसंबर से लागू कर दिए जाएंगे। नियम के अनुसार वित्तीय संस्थाएं जो कि वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये या फिर उससे अधिक का लेन-देन करती हैं तो उन्हें अब पैन नंबर का इस्तेमाल करना जरुरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर वित्तीय वर्ष में ढाई लाख या उससे अधिक रुपयों का लेन-देन करता है तो उसे pan card के लिए 31 मई 2019 से पहले आवदेन करना होगा। तभी वह ऐसा कर सकेगा।
नए PAN कार्ड नियमों से जुड़ी है ये 5 बातें

1. 1962 आयकर नियम के तहत वित्त वर्ष में 2.5 लाख या उससे ज्यादा का वित्तीय लेन-देन करने वाली संस्थाओं के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना जरुरी होगा। वित्तिय संस्थाएं आवेदन 31 मई 2019 तक ही कर सकती है।
2. नए इनकम टैक्स नियम वितिय संस्थाओं के लिए लागू किए गए है, ये नियम व्यक्तिगत टैक्स धारकों पर लागू नहीं होंगे।

3. नए नियम के तहत ट्रस्टी, पार्टनर, प्रबंध निदेशक, लेखक, संस्थापक, सीईओ या व अन्य लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो उन्हहें भी 31 मई 2019 तक आवेदन देना होगा।
4. घरेलू कंपनियों को भी पैन रखना जरूरी होगा। चाहे उनकी बिक्री भले ही 5 लाख रुपये से कम है। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे आयकर विभाग को टैक्स चोरी रोकने में आसानी होगी।
5. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड बनवाने के लिए पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आवेदक से मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, एड्रेस, पिता का नाम आदि जैसी निजी जानकारियों की मांगी जाती है। किसी भी जानकारी को आसानी के बदला जा सकता है।

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