नए PAN कार्ड नियमों से जुड़ी है ये 5 बातें 1. 1962 आयकर नियम के तहत वित्त वर्ष में 2.5 लाख या उससे ज्यादा का वित्तीय लेन-देन करने वाली संस्थाओं के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना जरुरी होगा। वित्तिय संस्थाएं आवेदन 31 मई 2019 तक ही कर सकती है।
2. नए इनकम टैक्स नियम वितिय संस्थाओं के लिए लागू किए गए है, ये नियम व्यक्तिगत टैक्स धारकों पर लागू नहीं होंगे। 3. नए नियम के तहत ट्रस्टी, पार्टनर, प्रबंध निदेशक, लेखक, संस्थापक, सीईओ या व अन्य लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो उन्हहें भी 31 मई 2019 तक आवेदन देना होगा।
4. घरेलू कंपनियों को भी पैन रखना जरूरी होगा। चाहे उनकी बिक्री भले ही 5 लाख रुपये से कम है। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे आयकर विभाग को टैक्स चोरी रोकने में आसानी होगी।
5. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड बनवाने के लिए पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आवेदक से मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, एड्रेस, पिता का नाम आदि जैसी निजी जानकारियों की मांगी जाती है। किसी भी जानकारी को आसानी के बदला जा सकता है।