-शहर के मॉल्स पर कुल 52 लाख की पेनल्टी लगाई गई है
-अथॉरिटी ने एनजीटी के नियमो के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को लागू किया है
-जिसके अनुसार कचरे का निस्तारण किया जाना है
बाहरी चमक दमक से शहरवासियों को आकर्षित कर रहे मॉल कचरा प्रबंधन में ‘जीरो’, प्राधिकरण ने लगाया 52 लाख का जुर्माना
नोएडा। एक साल पहले शहर से निकलने वाला कचरा जहां नोएडा अथॉरिटी के लिए सिर दर्द साबित हो रहा था। अब वह आय का साधन बन गया है। पिछले एक हफ्ते में प्रदूषण फैलाने में नंबर वन साबित हो रहे शहर के मॉल्स पर कुल 52 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। अथॉरिटी ने एनजीटी के नियमो के अनुसार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को लागू किया है। जिसके अनुसार कचरे का निस्तारण किया जाना है। इसके लिए एसटीपी बनाकर कचरा प्रबंधन को लागू किया जाना है। लेकिन न इन मॉल्स के एसटीपी काम कर रहे हैं और न ही कचरा प्रबंधन का कहीं कोई इंतजाम है। इसी के चलते कई मॉल्स पर 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बाहरी चमक धमक से शहरवासियों को आकर्षित कर रहे मॉल प्रदूषण फैलाने में नंबर वन हैं। हर रोज इनसे कई टन कचरा निकलता है और शहर में जगह-जगह फेंक दिया जाता है। शुक्रवार को अथॉरिटी ने इनकी पड़ताल की तो सबके इंतजाम जीरो मिले। न इनके एसटीपी काम कर रहे हैं, न कचरा प्रबंधन का कहीं कोई इंतजाम है। इसी के चलते 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि 30 जून तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार कचरा प्रबंधन के इंतजाम नहीं किए तो एक जून से फिर इन पर पेनल्टी लगेगी।
बता दें कि नोएडा अथॉरिटी की टीम फील्ड में तैनात है। जो इस बात की पड़ताल करती है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के नियमों का पालन किया जा रहा है की नहीं। एक्ट का उल्लंघन करने पर शहर के विभिन्न मॉल्स पर 52 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सेक्टर-32 स्थित लॉजिक्स मॉल पर 15 लाख का जुर्माना लगाया। सेक्टर-18 स्थित डीएलएफ व सेक्टर-38ए स्थित जीआईपी पर 15-15 लाख का जुर्माना लगाया। सेक्टर-25ए स्थित स्पाइस मॉल पर 6 लाख का जुर्माना लगाया।
वहीं सेक्टर-29 स्थित ब्रह्मपुत्र मार्केट में खुले में कूड़ा फेंकने वाले कई दुकानों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाते हुए शुक्रवार को कुल 52 लाख की पेनल्टी खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर लगाई गई। इस टीम को लीड कर रहे हैं अथॉरिटी के कंसल्टेंट ओमेंद्र ने बताया कि किसी भी मॉल में एसटीपी काम नहीं कर रहा था। जिसके चलते इन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही इन्हें हिदायत दी गई है कि 30 जून तक सभी अपने-अपने कचरे का प्रबंधन का इंतजाम कर लें, नहीं तो दोबारा पेनल्टी लगाई जाएगी।