आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर राजू त्यागी और असिस्टेंट डायरेक्टर हिमांशु रॉयल ने वर्कशॉप के एडी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आयकर विभाग बैंक में एक बार में दो लाख से ज्यादा या साल में 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वालों, 30 लाख से ज्यादा की प्रापर्टी खरीदने व बेचने वाले और लग्जरी कार में 10 लाख रुपये खर्च करने वालों पर नजर रखी रही है। वहीं, बीते छह वर्षों के दौरान 10 से 30 लाख के बीच ट्रांजेक्शन करने वालों के दस्तावेजों को संबंधित रजिस्ट्रार आफिस से रिकॉर्ड के तौर पर मांगा जा सकता है।
आयकर विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर हिमांशु रॉयल ने बताया कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के अफसरों के साथ वर्कशॉप किया गया है। उसमें एसएफटी के बाबत टेक्निकल और फॉर्म संबंधी जानकारी दी गई है। ताकि एसएफटी भरते वक्त कोई गलता न हो। उन्होंने साफ किया कि एसएफटी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। उन्होंने बताया कि 30 लाख से ज्यादा का लेन—देन करने वालो को एसएफटी भरना होगा। ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है।