scriptVIDEO: 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपट्र्री बेचने और खरीदने पर करना होगा यह काम, नहीं तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना | noida income tax department officers meeting | Patrika News

VIDEO: 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपट्र्री बेचने और खरीदने पर करना होगा यह काम, नहीं तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

locationनोएडाPublished: Sep 21, 2019 12:33:42 pm

Submitted by:

virendra sharma

Highlights
. काले धन रखने और खर्च करने वालों पर रखी जा रही नजर. आयकर विभाग अलर्ट. बैठक में अधिकारियों ने दिए ये निर्देश

VIDEO: 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपट्र्री बेचने और खरीदने पर करना होगा यह काम, नहीं तो भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना

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नोएडा. काले धन रखने और उसका व्यय करने वालों पर आयकर विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है। गौतमबुद्ध नगर के सब-रजिस्ट्रार के साथ बैठक कर आयकर विभाग के अफसरों ने 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपट्र्री के खरीदने और बेचने पर एसएमटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भरने की बात कही है। सेक्टर-24 स्थित आयकर कार्यालय में शुक्रवार को हुए वर्कशॉप में आयकर निदेशालय सूचना एवं अपराधिक अन्वेषण, गौतमबुद्ध नगर के सब-रजिस्ट्रार और चार्टर्ड एकाउन्टेंट ने हिस्सा लिया। इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस ट्रांजेक्शन के साथ ही एसएफटी के फॉर्म में दर्ज टेक्निकल बिंदुओं पर चर्चा की गई।
आयकर विभाग के प्रिंसिपल कमिश्नर राजू त्यागी और असिस्टेंट डायरेक्टर हिमांशु रॉयल ने वर्कशॉप के एडी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आयकर विभाग बैंक में एक बार में दो लाख से ज्यादा या साल में 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वालों, 30 लाख से ज्यादा की प्रापर्टी खरीदने व बेचने वाले और लग्जरी कार में 10 लाख रुपये खर्च करने वालों पर नजर रखी रही है। वहीं, बीते छह वर्षों के दौरान 10 से 30 लाख के बीच ट्रांजेक्शन करने वालों के दस्तावेजों को संबंधित रजिस्ट्रार आफिस से रिकॉर्ड के तौर पर मांगा जा सकता है।
आयकर विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर हिमांशु रॉयल ने बताया कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के अफसरों के साथ वर्कशॉप किया गया है। उसमें एसएफटी के बाबत टेक्निकल और फॉर्म संबंधी जानकारी दी गई है। ताकि एसएफटी भरते वक्त कोई गलता न हो। उन्होंने साफ किया कि एसएफटी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है। उन्होंने बताया कि 30 लाख से ज्यादा का लेन—देन करने वालो को एसएफटी भरना होगा। ऐसा न करने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
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