scriptखुशखबरी! अब दिल्ली-एनसीआर में फर्राटा भर सकेंगे 10 साल पुराने वाहन, जारी हुई ये नई गाइडलाइन | people living in delhi ncr owner now can drive 10 year old vehicles | Patrika News

खुशखबरी! अब दिल्ली-एनसीआर में फर्राटा भर सकेंगे 10 साल पुराने वाहन, जारी हुई ये नई गाइडलाइन

locationनोएडाPublished: Nov 22, 2021 11:22:29 am

Submitted by:

lokesh verma

सरकार ने 10 साल पुराने वाहनों को शर्त के साथ सड़कों पर चलाने की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के जिलों से रोजाना दिल्ली में प्रवेश करने वाले लाखों वाहन मालिक को भी राहत। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ के लोगों के पास बड़ी संख्या में हैं दिल्ली नंबर के वाहन।

people-living-in-delhi-ncr-owner-now-can-drive-10-year-old-vehicles.jpg
नोएडा. दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस वाहनों को जब्त कर रही है। लेकिन, अब इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार ने 10 साल पुराने वाहनों को शर्त के साथ सड़कों पर चलाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने घोषणा की है कि अब 10 साल पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक किट से रेट्रोफिट कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से रेट्रोफिटिंग के लिए इलेक्ट्रिक किट निर्माता कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। परिवहन विभाग के मुताबिक, 10 साल पुराने वाहनों में इलेक्ट्रिक किट लगवाने के बाद दिल्ली एनसीआर में चलाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों से रोजाना लाखों वाहन राजधानी की सीमा में प्रवेश करते हैं। इनमें अधिकतर लोग नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर और मेरठ से होते हैं, जिनके पास बड़ी संख्या में दिल्ली नंबर के वाहन भी हैं। लेकिन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस भी सख्त कार्रवाई कर रही है।
यह भी पढ़ें- शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर! शादियाें में भूलकर भी न करें ये काम, वर्ना दर्ज होगी FIR

नोएडा और गाजियाबाद में भी जब्त हो रहे पुराने वाहन

दिल्ली के साथ ही नोएडा और गाजियाबाद में ऐसे पुराने वाहनों को जब्त किया जा रहा है। इसी बीच वाहनों को इलेक्ट्रिक किट लगवाने की बात कहकर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। परिवहन मंत्री गहलोत ने कहा है कि अब इंजन बदलवाकर इलेक्ट्रिक किट फिट कराई जा सकती है। लेकिन, ऐसा तभी हो सकता है, जब वाहन पाए जाएंगे। एक बार इलेक्ट्रिक इंजन लगवाने के बाद वाहन मालिक 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को भी चला सकेंगे।
अब पुराने वाहन को कबाड़ के दाम में बेचने की जरूरत नहीं

नए आदेश के अनुसार, दिल्ली में 24 घंटे माल वाहक इलेक्ट्रिक वाहन फर्राटा भर सकेंगे। नो-एंट्री जोन में भी इन वाहनों के लिए रोक नहीं होगी। सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री का कहना है कि यह फैसला दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बता दें कि इससे वेस्ट यूपी के उन वाहन मालिकों को भी बड़ा फायदा होगा, जो अपने दिल्ली नंबर के पुराने वाहनों को कबाड़ के भाव में दूर-दराज के क्षेत्रों में बेच रहे थे।

ट्रेंडिंग वीडियो