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अगर आपने भी की ये पांच गलतियां तो नहीं मिलेगा PF का पैसा!

locationनोएडाPublished: Sep 17, 2020 03:58:48 pm

Submitted by:

Rahul Chauhan

अक्सर लोग पीएफ से पैसा निकालते वक्त 5 तरह की ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनको पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत होती है और उनका पीएफ विड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।

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PF Account

नोएडा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए उनका पीएफ खाता उन मुश्किल के दिनों में या जरूरत के दिनों में काम आता है जब उनको पैसों की जरूरत पड़ती है। कोरोना संक्रमण में संकट के दौरान सरकार ने लोगों को अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने का मौका दिया था, जिसके चलते लाखों लोगों ने अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल कर अपने दैनिक खर्चों को पूरा किया। पीएफ के जानकार एडवोकेट ओमकार शर्मा के मुताबिक़ अब पीएफ खाते से पैसा ऑनलाइन निकाला जाता है, लेकिन यदि आप किसी भी तरह की गलत जानकारी देते हैं तो यह पैसा नहीं निकलता है। अक्सर लोग पीएफ से पैसा निकालते वक्त 5 तरह की ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनको पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत होती है और उनका पीएफ विड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो जाता है।एडवोकेट आपको ऐसी ही गलतियां बताने जा रहे हैं, जिनसे आप बच सकते हैं।
UAN-आधार लिंक होना जरूरी

यूएएन को आपके आधार से लिंक होना जरूरी होता है. अगर आपका यूएएन आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ऐसे में आपका ईपीएफ विड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. यदि आप सोच रहे हैं कि यूएएन या ईपीएफ अकाउंट को आधार से कैसे लिंक करते हैं तो इसके चार तरीके हैं। आप घर बैठे भी खुद से इसे लिंक कर सकते हैं।
अगर पूरी नहीं हैं शर्तें

इसी के साथ अगर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर पीएफ विदड्रॉल के लिए क्लेम कर रहे है तो उसके लिए ऐसी तीन शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। अगर कोई भी खाताधारक इन तीन शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो उसका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा. ये तीन शर्तें कुछ इस प्रकार से हैं. पहला-UAN ऐक्टिवट होना जरूरी है, दूसरा- आधार वेरिफाई होना और यूएएन से लिंक्ड हो, तीसरा- सही IFSC के साथ बैंक अकाउंट यूएएन से लिंक हो।
बैंक अकाउंट की डिटेल गलत होना

इसी के साथ आपके पीएफ क्लेम का पैसा आपके उसी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, जो EPFO के रिकॉर्ड में होगा। इसलिए अपने पीएफ अकाउंट को क्लेम करते समय अकाउंट की डिटेल को ध्यान से भरें।
अगर KYC नहीं है

इसी के साथ अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की केवाईसी पूरी नहीं होगी तो उसका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकता है। इसके लिए ना सिर्फ केवाईसी की पूरी डीटेल चाहिए बल्कि उसको वेरीफाई भी होना चाहिए। केवाईसी कंप्लीट और वेरिफाई है या नहीं, इसकी जांच आप अपने मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन कर चेक कर सकते हैं.
अकाउंट UAN सें लिंक हो

इसके साथ ही आपका अकाउंट नंबर UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक्ड होना चाहिए. अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा तो भी आपको पैसा निकालने में परेशानी हो सकती है. इसके अलावा, ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज IFSC नंबर भी सही होना चाहिए।
जन्म तिथि का गलत होना

EPFO में दर्ज जन्मतिथि और नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि अगर अगल-अलग होती है तो भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है।

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