नोएडा

अगर आपके पास नहीं है ये दस्तावेज, तो नहीं खरीद पाएंगे कार

गाड़िया भले ही महंगी ना हुई हो लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराना अब होगा काफी मुश्किल

नोएडाNov 02, 2017 / 07:18 pm

pallavi kumari

Buy car

नोएडा. अगर आप गाड़ियों और कार के शौकीन है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कार पार्किंग और गाड़ी खड़ी करने का स्पेस नहीं है, तो आपकी यह इच्छा हार्इटेक सिटी में पूरी नहीं हो सकेगी। यह नियम संभागीय परिवहन निगम ने लागू कर दिया है। जिसमें आपके पास स्पेस न होने पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जिले में नहीं किया जाएगा। गाड़ी की पार्किंग की जगह होने पर आपको एक शपथ-पत्र देना होगा। जिसके बाद संभागीय परिवहन विभाग की टीम निरीक्षण करने के बाद ही आपके वाहन को अपने यहां रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति देगी। ऐसे में हार्इटेक शहर में कर्इ लोगों की गाड़ी खरीदने की इच्छा पर विराम लग गया है।
जाने विभाग ने क्यों लिया ये फैसला

एआरटीआे एके पांडे ने बतया कि शहर में बढ़ती पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए परिवहन विभाग ने यह नियम लागू किया है। अभी तक शहर में एक घर में चार गाड़ियां है। घर में जगह न होने के चलते रोड़ पर वाहनों को खड़ा करते है। एेसे में जाम से लेकर अवैध पार्किंग बनती है। इसके लिए
अब से कार खरीदने वालों के लिए पार्किंग स्पेस बताना जरूरी हो गया है। गाड़ी खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन कराते समय अन्य दस्तावेजों के साथ पार्किंग स्पेस को लेकर कार पार्किंग मालिक को एक शपथ पत्र देना होगा। इसके बाद एक टीम निरीचण करेंगी। इसमें सही पाए जाने पर ही उक्त गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाएंगा।
अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करते समय ये भी दस्तावेज जरूरी
-कार खरीदने के दौरान कार खड़ी करने का स्पेस आपके पास है। इसके लिए शपथ पत्र देना होगा।
-किरायेदार को भी पार्किंग की सहमति के लिए अपने मकान मालिक का सहमति पत्र लगाना होगा।
-रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एड्रेस प्रूफ के साथ उसके फोटो खींचकर डॉक्युमेंट्स के साथ अटैच करने होगे।
-जिस अड्रेस प्रूफ पर कार का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहां पहले से कितनी गाड़ियां मौजूद हैं इसकी जानकारी भी देनी होगी।
एआरटीआे ए के पांडे ने बताया कि शहर में पार्किंग और सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इस नियम को सख्ती से लागू किया गया है। ताकि शहर में पार्किंग की समस्या को कंट्रोल किया जा सके। घर में गाड़ी करने की जगह है या नहीं। या फिर उक्त मालिक या किरायेदार के पास गाड़ी खड़ी करने की अपनी जगह कोर्इ है। तभी विभाग में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा
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