जानिए, किन चीजों पर रहेगी रोक 1: धारा 144 को लेकर जारी हुए आदेश के तहत सैलून पार्लर को बिना मास्क, फेस फील्ड और बाल काटने सहित अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
2: वैवाहिक कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 3: दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति से अधिक नहीं चलेंगे और दोनों को मास्क और हेलमेट लगाने होंगे। 4: टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा में निर्धारित क्षमता से अधिक और बिना मास्क लगाए लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी ।
5: पार्क में सुबह 5 से 8 और शाम को 5 से 8 के अतिरिक्त किसी को भी जाने की अनुमति दी होगी। 6: राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रैली, प्रदर्शन, जुलूस धारा 144 के दौरान प्रतिबंधित रहेंगे
7: धारा 144 के दौरान सुबह 9 बजे से पहले और रात के 9 बजे के बाद बाजार खोलने की अनुमति नहीं होगी। 8: जिले की मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से पहले और 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी।