नोएडा और गाजियाबाद जिलों में स्कूली बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए इसी तरह के नियम लागू हैं। स्कूलों में कोरोना के केस मिलने के बाद भी उन्हें बंद नहीं किया जा रहा है। स्कूल बंद करने के स्थान पर एहतियात बरतने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। स्कूल में छात्र संक्रमित मिलने पर उस क्लास को सैनिटाइज कराया जाएगा। साथ ही क्लास के सभी बच्चों की कोविड टेस्ट जांच कराना होगा। डीएम के निर्देश पर डीआईओएस की तरफ से सभी स्कूल प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है। वहीं कोरोना केस मिलने के बाद बंद किए गए स्कूलों को फिर से खोल दिया गया है। इससे जहां स्कूल संचालकों को बड़ी राहत मिली है, वहीं अभिभावक और शिक्षकों ने भी इस फैसले को उचित बताया है।
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मुख्यमंत्री का आदेश, सभी सरकारी स्कूलों में होगी वाईफाई की सुविधा डीएम ने शर्तों पर स्कूल खोलने के आदेश दिए दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में पिछले पांच दिन से लगातार स्कूलों में कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है। अब तक विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। बच्चों में कोविड मिलने के बाद कई स्कूलों को बंद कर दिया गया था। गाजियाबाद के डीआईओएस प्रदीप द्विवेदी ने सभी स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक करते हुए उनकी समस्याओं पर मंथन किया। डीआईओएस ने बताया कि डीएम से सभी स्कूलों को खोलने के आदेश दिए हैं। हालांकि स्कूल संचालकों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा।
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कोरोना की चौथी लहर का असर शुरु, हाई इम्यूनिटी ही है सुरक्षा कवच, जानें क्या है अपडेट स्कूलों को इन नियमों का करना होगा पालन – सभी स्कूलों में कोरोना हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी।
– स्कूल में स्टूडेंट्स संक्रमित पाए जाने पर तत्काल सीएमओ को सूचना दें। – बच्चा संक्रमित मिलने पर क्लास को सैनिटाइज कराना होगा। – सामूहिक कार्यक्रम व प्रार्थना सभा पर प्रतिबंध रहेगा।
– अभिभावकों को भी मास्क लगाने पर ही स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। – खांसी-जुकाम और बुखार पीड़ित बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। – सभी स्कूल बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे।
– खेल-कूद के दौरान मास्क के साथ शारीरिक दूरी जरूरी। – लंच के समय बच्चों के कक्षा से बाहर जाने पर प्रतिबंध।