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बता दें कि आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश में कहा गया है कि सामान्य दुकानों की तरह शराब की दुकानें सुबह 7 बजे नहीं खुलती हैं। वह सुबह 10 बजे खुलकर शाम को 7बजे बंद हो जाती थी। जिससे शराब कारोबारियों पर असर पड़ रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए केवल शराब व बीयर की दुकानों को 2 घंटे की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। जिसके चलते अब रात नौ बजे ये दुकानें खुल सकेंगी। फिलहाल रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में शराब व बीयर की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। यह भी पढ़ें