अगर आपका भारी-भरकम चालान कट जाता है तो परेशान होने की जरुरत नहीं है। यह चालान 100 रुपये में रद्द हो सकता है। इस नियम के बारे में वाहन चालकों को जानकारी कम होती है। एडवोकेट राजा शर्मा ने बताया कि अधिक चालान होने पर उसका निस्तारण 100 रुपये में कराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त है। मौके पर आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, लाइसेंस व अन्य कागजात नहीं होने पर भी अपना चालान माफ करा सकते है। यानी 100 रुपये देकर भारी भरकम जुर्माना से छूटकारा पा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि चालान कटने के बाद जुर्माना भरने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। उस दौरान कागजात दिखाने के बाद चालान को माफ कराया जा सकता है। जब्त किए गए वाहनों के लिए भी यही प्रक्रिया होगी।
नया जुर्माना राशि बदले हुए नियम के तहत मामूली नियम का उल्लंघन करने पर 300 रुपये, बगैर आरसी चलने पर 300 रुपये, बगैर सीट बेल्ट व हेलमेट चलने पर 1 हजार रुपये, ओवरस्पीड से वाहन चलाने पर 2 हजार रुपये, बगैर लाइसेंस चलने पर 2500 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर 5 हजार रुपये, वाहन का पाल्यूशन न होने पर 2 हजार रुपये, डीएल न होने पर 5 हजार, बीमा न होने पर 2500 रुपये और शराब पीकर 10 हजार रुपये बतौर जुर्माना देना होगा।