इस तथ्य के बावजूद कि भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं माना जाता है, धारा 498 (ए) के तहत पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध को क्रूरता के रूप में देखा जा सकता है। धारा 498 (ए) का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें ऐसा कोई भी व्यवहार शामिल है, जो महिला को आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर करता हो या उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता हो। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 भी एक आपराधिक कानून है, जिसमें दहेज देने और लेने के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत ही दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कानून के अनुसार, जो दहेज देता है, लेता है या मांगता है, उसे 6 महीने की सजा हो सकती है या उस पर पांच हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
यह भी देखें : सेहत : कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों को कितना खतरा सबको पता है कि लॉकडाउन में घरेलू हिंसा भी बढ़ी है। यह आज हमारे आसपास की महिलाओं द्वारा झेला गया सबसे भयावह प्रकार का उत्पीडऩ है और हम इस हिंसा के खिलाफ गंभीरता से अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। सारे कानून कागजों में ही रह गए हैं और हकीकत इससे अलग है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि घरेलू उत्पीडऩ का शिकार महिलाएं सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन पुरुष भी इस समस्या से पीडि़त हैं। हम अपनी आवाज को गंभीरता से नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हम गलत हैं। घरेलू हिंसा किसी के साथ भी हो सकती है। यदि घरेलू हिंसा की समस्या से दृढ़ता से निपटा नहीं गया, तो समाज के सभी वर्गों में यह समस्या बनी रहेगी। इसलिए, भारत के नागरिकों खासतौर पर युवा पीढ़ी को, इसके खिलाफ दृढ़ता से खड़ा होना होगा। घरेलू हिंसा पीडि़तों की रक्षा के लिए सख्त कानून बनाना होगा।