पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अस्पताल में भर्ती
ज़रदारी को कोर्ट से झटका
सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुनावई के दौरान जरदारी की बेल याचिका को खारिज कर दिया। फर्जी बैंक खाते के जरिए मनी लॉंड्रिंग के मामले में इस्लामाबाद कोर्ट ने जरदारी को झटका देते हुए NAB को जरदारी और उनकी बहन तालपुर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। अब दोनों ही नेताओं के पास हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प बचा है। NAB ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया है कि जरदारी और उनकी बहन तालपुर मुख्य आरोपी हैं। दोनों ने मिलकर फर्जी बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए की फेरा-फेरी की है। हालांकि जरदारी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। NAB के अधिकारियों ने कहा है कि तालपुर को उनके इस्लामाबाद आवास में ही हिरासत में रखा जाएगा। अधिकारियों ने डॉक्टरों की एक टीम को तालपुर की मेडिकल जांच करने के लिए बुलाया है। अब शनिवार को तालपुर को रिमांड में लेने के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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