scriptनाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा | Accused of molesting a minor sentenced to five years in Pali | Patrika News

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा

locationपालीPublished: Feb 24, 2021 11:22:34 am

Submitted by:

Suresh Hemnani

पॉक्सो कोर्ट का फैसला:

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच साल की सजा

पाली। पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या एक पाली के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी जगदीश देवासी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं नौ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि रास थाने में पीडि़ता के नाना ने 23 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी साढ़े 11 साल की दोहिती शौच करने घर से बाहर गई थी। उस दौरान भोपालगढ़ (जोधपुर) हाल बलुपुरा निवासी जगदीश (22) पुत्र सवाईराम देवासी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या एक पाली के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने अभियुक्त जगदीश देवासी को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास व नौ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मनोहर अपरहण मामला : पूर्व कैबिनेट मंत्री पुरोहित आएंगे नेतरा
पाली। राष्ट्रीय प्रवासी नेता व महाराष्ट्र सरकर के पूर्व कैबिनेट मंत्री राज के पुरोहित शुक्रवार को पाली जिले के नेतरा गांव आएंगे। वे मनोहर राजपुरोहित के माता पिता और परिजनों मिलेंगे। वे नेतरा ग्रामवासियों से भी मुलाकात कर साढ़े चार वर्ष हुए मनोहर अपहरण कांड की जानकारी लेंगे। तत्पश्चात वे राजपुरोहित समाज भवन पाली में समाज बंधुओं से इस मामले की चर्चाकर आगे की योजना पर बातचीत करेंगे।
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