किशोरी से बलात्कार के अभियुक्त को बीस साल का कठोर कारावास
- पोक्सो कोर्ट का आदेश

पाली। पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक के विशिष्ठ न्यायाधीश प्रहलादराय शर्मा ने सिरियारी थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में घुस कर चाकू दिखा किशोरी से बलात्कार करने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त छैलसिंह राजपुरोहित निवासी गुड़ा केसरसिंह को 20 साल के कठोर कारावास व 41 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि सिरियारी थाने में एक व्यक्ति ने 1 अप्रेल 2019 को रिपोर्ट दर्ज करार्ई थी कि गुड़ा केसरसिंह गांव के छैलसिंह राजुपरोहित पुत्र हीरसिंह ने उसकी 14 वर्षीय पुत्री को जबरदस्ती कमरे में ले जाकर बंद किया। आरोपी ने चाकू दिखा कर किशोरी के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त छैलसिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई पूरी करते अभियुक्त को सजा सुनाई।
दो जेब कतरों को पुलिस ने खिलाई हवालात की हवा
पावा। समीपवर्ती तखतगढ़ कस्बे के स्वामी विवेकानंद बस स्टेण्ड परिसर में रोडवेज बस में चढ़ते समय बाड़मेर निवासी एक यात्री की जेब कतरते के प्रयास में दो जेब कतरों को रगे हाथ पकड़ पुलिस को सुपुर्द किया। पुलिस ने दोनों को हवालात में बंद कर दिया है। पुलिस ने बताया कि बाड़मेर जिले के कुंडला निवासी देवाराम पुत्र कोजाराम ने पुलिस को सूचना कि वह बस में सवार हो रहा था। तब फालना के शिवाजी कॉलानी निवासी सूरज पुत्र लखन बावरी व दीपक पुत्र लक्ष्मण बावरी ने उसकी जेब कतरने का प्रयास किया।मौके पर दोनों को पकड़ कर पुलिस को सपुर्द कर दिया।
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